नयी दिल्ली : आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनकी तीन कंपनियों के बैंक खाते फिलहाल ब्लैक लिस्ट में नहीं डाले जाएंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एसबीआई को निर्देश दिया है कि वह उद्योगपति अनिल अंबानी की तीन कंपनियों (रिलायंस टेलिकॉम, आरकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल) के बैंक खातों पर यथास्थिति बनाए रखे. बैंकों ने इन तीनों कंपनियों के बैंक खातों को धोखाधड़ी वाले खाते के रूप में घोषित किया है. इन तीन कंपनियों के तत्कालीन निदेशकों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने एसबीआई को यह निर्देश जारी किया है. इन तीनों कंपनियों के निदेशकों की ओर से दाखिल याचिका में बैंकों द्वारा किसी खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 2016 के सर्कुलर को चुनौती दी गई थी.
याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है कि आरबीआई द्वारा जारी इस सर्कुलर में बैंकों को खाताधारक को बिना किसी पूर्व सूचना या जानकारी के उसके खातों को धोखाधड़ी के रूप में घोषित करने की अनुमति दी गई है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ है. याचिका में कहा गया है कि सर्कुलर के खिलाफ 2019 के बाद से ऐसी ही कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं और उन मामलों में याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट ने राहत भी दी है.
इसके बाद हाईकोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया कि वह तीन कंपनियों के खातों के संबंध में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखें. इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य सभी संबंधित पक्षों को 11 जनवरी तक जवाब देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी.
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Posted By : Vishwat Sen
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