PAN Card : कोई भी भारतीय नागरिक पैन कार्ड रख सकता है. दरअसल, पैन कार्ड आधार कार्ड की तरह ही उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, जिसकी हमेशा जरुरत होती है. खासकर फाइनेंशियल कामों को पूरा करने के लिए. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई शख्स एक से ज्याद पैनकार्ड रख सकता है. तो इसका जवाव है नहीं. कोई भी शख्स एक से ज्यादा पैनकार्ड नहीं रख सकता है.
क्या कहता है आयकर अधिनियम : कोई भी नागरिक दो दो पैन कार्ड नहीं रख सकता. आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 ए के अनुसार, एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पैन कार्ड रख सकता है. वहीं, आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 ए में इसके अलावा भी कई जानकारियां दी गई हैं. 139 ए के नियम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, और उसके पास पहले से ही एक पैन कार्ड हो तो ऐसे में उस शख्स को पैन कार्ड सरेंडर करना होगा. और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे पेनाल्टी भरना होगा.
कितना देना होगा जुर्माना: आयकर अधिनियम के अनुसार अगर किसी के पास दो पैन कार्ड हैं और उसने एक पैन कार्ड जमा नहीं किया है तो उसपर आयकर अधिनियम के सेक्शन 272 बी के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है. अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है.
बैंक खाते का पैन से लिंक कराना बेहद जरूरी : सरकार ने बैंक एकाउंट और पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में दो पैन कार्ड रखना खतरे से खाली नहीं है, यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से ही पैन कार्ड है, तो उसे ऑनलाइन सरेंडर करने का विकल्प दिया गया है. ऑफलाइन तरीके से भी पैन कार्ड जमा करने का प्रवधान है.
सरेंडर करने पर कितनी देनी होगी फीस: यदि कोई व्यक्ति अपना एक पैन कार्ड सरेंडर करना चाहता है तो उस शख्स को 110 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी होगी. यह फीस तब लगेगी जब पत्राचार देश के अंदर हो रहा है. लेकिन यदि पत्राचार का पता भारत से बाहर का है तो 1020 रुपये प्रोसेसिंग फीस चुकानी होगी. इस राशि के भुगतान के लिए किसी भी बैंक के डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है.
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Posted by: Pritish Sahay
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