Malegaon Blast Case: एनआईए की विशेष अदालत ने मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी है. बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और मामले में आरोपी प्रज्ञा ठाकुर ने स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से अदालत में रोज उपस्थिति होने से छूट मांगी, इस पर कोर्ट ने उन्हें एक आवेदन दाखिल करने और पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर कोर्ट आने को कहा है. बता दें, 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट (Malegaon Blast) मामले में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya SinghThakur) समेत अन्य आरोपियों को आज स्पेशल एनआईए कोर्ट (National Investigation Agency) में पेशी थी.
विशेष NIA कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई कल के लिए स्थगित की। BJP सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से अदालत में रोज उपस्थिति होने से छूट मांगी, इस पर कोर्ट ने उन्हें एक आवेदन दाखिल करने और पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर कोर्ट आने को कहा। https://t.co/BXx4Ozpg1l
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 4, 2021
इससे पहले प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मैं एम्स में भर्ती थी. इलाज करवा रही हूं, मुझे कई तकलीफें हैं जो कांग्रेस की देन हैं. वहीं, इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर के अधिवक्ता जेपी मिश्रा ने कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर आज कोर्ट में पेश होंगी. गौरतलब है कि इससे पहले 19 दिसंबर को अधिवक्ता जेपी मिश्रा ने इस केस में एनआईए पर मुकदमे में देरी करने का आरोप लगाया था.
इससे पहले वाली तारीख़ पर मैं एम्स में भर्ती थी। मैं इलाज करवा रही हूं, मुझे कई तकलीफें हैं जो कांग्रेस की देन हैं: कोर्ट में पेश न होने के आरोप पर प्रज्ञा ठाकुर, बीजेपी pic.twitter.com/QOTCLe4fvw
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बता दें, मालेगांव विस्फोट कांड में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अलावा, एलटी कर्नल पुरोहित, चतुर्वेदी और कुलकर्णी, अजय रहीरकर, सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय और सुधाकर द्विवेदी भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल हैं.
इससे पहले 19 दिसंबर को एनआईए की विशेष अदालत में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी सहित तीन अन्य आरोपी पेश नहीं हुए थे.
गौरतलब है कि तबीयत खराब हो जाने के कारण प्रज्ञा सिंह को एम्स में भर्ती करवाया गया था. इस कारण वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाई थीं. जबकि, इसी केस के अन्य चार आरोपी अदालत में उपस्थित हुए थे. बता दें, इस ब्लास्ट मामले में 7 आरोपी है, जिनपर कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
क्या है मामला : बता दें, 29 सितंबर, 2008 को उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव स्थित एक मस्जिद धमाका हुआ था. विसेफोट मस्जिद के पास रखे एक मोटरसाइकिल में हुआ था. इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और सौ से अधिक घायल हो गए थे. बाद में हुई जांच में प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 लोगों का नाम सामने आया था.
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प्रज्ञा ठाकुर पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (Explosive Substances Act) और भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.
Posted by : Pritish Sahay