नयी दिल्ली : नये साल में एक्स्ट्रा खर्च से बचना है तो अपने गाड़ी से जुड़े दस्तावेजों को 31 दिसंबर तक दुरुस्त करा लें, नहीं तो भारी जुर्माना (Heavy fines) भरना पड़ सकता है. आपकी गाड़ी से जुड़े कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का रीन्यू करना है तो इस काम को 31 दिसंबर तक पूरा करा लें. कॉमर्शियल और प्राइवेट दोनों प्रकार की गाड़ियों पर यह नियम लागू होगा. जिन गाड़ियों के डाक्यूमेंट की वैधता एक फरवरी से 31 दिसंबर के बीच खत्म हो रही है वैसी गाड़ियां इसमें शामिल हैं.
बता दें कि जिन वाहनों के डॉक्यूमेंट्स एक फरवरी से 31 दिसंबर तक समाप्त हो रहे हैं. उनके रिनिवल के लिए सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक का समय निर्धारित किया था. मतलब फरवरी में समाप्त हो रहे डॉक्यूमेंट के रिन्यू कराने के लिए सरकार ने 31 दिसंबर तक का अतिरिक्त समय दिया था. ऐसा कोरोनावायरस महामारी के कारण किया गया था. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट की वैधता फरवरी और दिसंबर के बीच कभी भी समाप्त हो रही है तो उसकी वैधता 31 दिसंबर तक मानी गयी थी.
लेकिन एक जनवरी 2021 से इस डॉक्यूमेंट्स की वैधता समाप्त हो जायेगी और इसे रिन्यू कराने के लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है. वैधता समाप्त होने के बाद डॉक्यूमेंट्स रिन्यू कराने पर पहले से ही जुर्माने का प्रावधान है. सूत्रों के अनुसार कमर्शियल वाहनों के मालिकों ने सरकार से कुछ और रियायत की अपील की है. उन्होंने सरकार से अपील की है कि व्यवहारिक समस्याओं के कारण जो वाहन अभी भी सड़क पर नहीं उतर पा रहे हैं उन्हें थोड़ी और राहत दी जाए.
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सबसे ज्यादा समस्या स्कूल बसों के साथ है. देश के कई राज्यों में अब तक स्कूल नहीं खुले हैं और स्कूल बसें स्कूल में ही खड़ी हैं. ऐसे में स्कूल बस संचालकों ने सरकार से विशेष अपील की है कि कुछ भी फैसला लेने से पहले सरकार को स्कूलों की समस्या पर भी ध्यान देना चाहिए. बता दें कि लॉकडाउन के समय से ही स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. स्कूल बच्चों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्कूल बसों का संचालन पूरी तरह बंद है.
Posted By: Amlesh Nandan.
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