Bihar News : बिहार में अब धान बेचने के लिए किसानों को खेत का रसीद नहीं देना होगा. इसके अलावा, जमीन का एलपीसी जमा करने से भी किसानों को राहत दी जाएगी. धान खरीदी के मौसम में यह फैसला एनडीए की सरकार ने की है. इस साल अब धान खरीदी की प्रक्रिया दिसंबर से शुरु की गई है.
क्या है मामला– राज्य में किसानों को अपना धान बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है,. जिसमें सभी डॉक्यूमेंट जमा करना होता है. राज्य सरकार के नए फैसले से अब जमीन का रसीद और एलपीसी नहीं देना होगा.
मिली जानकारी के अनुसार सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने गुरुवार को सूचना भवन में संयुक्त प्रेस कान्फेंस में किसानों- पैक्सों को राहत देने वाली कई घोषणाएं की. डिफाल्टर हो चुकी जिन पैक्स में नये अध्यक्ष चुन लिये हैं, उनको भी धान खरीद की सशर्त अनुमति दे दी गयी है. डिफाल्टर पैक्स जमानत देकर सीसी लिमिट ले सकते है. जमानत में वह धान या उससे मिलने वाली धनराशि दे सकते हैं. दोनों मंत्रियों का कहना था कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर खरीद प्रक्रिया में सुधार लगातार जारी है.
किसानों को मिलेगी राहत– धान किसानों की परेशानी को दूर करने और पारदर्शिता के साथ खरीद का लक्ष्य पूरा करने के लिये राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. अब कोई भी किसान पैक्सों से बिना जमीन के कागजात दिखाये अपने धान की बिक्री कर सकेगा.
Posted By : Avinish Kumar mishra