PPF Account News Updates : स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश करने वालों के बीच पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सबसे अधिक लोकप्रिय है. लंबी अवधि के लिए बचत करने को लेकर ज्यादातर लोग इसका विकल्प चुनते हैं. पीपीएफ में पहली बार खाता खोलने पर 15 साल के लिए निवेश किया जाता है, जिसके 5-5 साल की अवधि के लिए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है. इतने लंबे समय तक निवेश को जारी रखने के लिए पीपीएफ अकाउंट (PPF Accoount) एक्टिवेट होना भी जरूरी है. पीपीएफ अकाउंट के निष्क्रिय हो जाने के बाद निवेशकों को इसके जरिये मिलने वाली कई सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता. अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए इसमें कम से कम 500 रुपये होना जरूरी है. अगर पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम रकम नहीं रखी जाती है, तो यह निष्क्रिय हो जाता है.
टैक्स छूट का लाभ
पब्लिक प्रोविडेंट फंड केंद्र सरकार की एक स्मॉल सेविंग्स स्कीम है. इसमें निवेश करने के बाद निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिलने के साथ ही कम जोखिम पर गारंटी भी मिलती है. पीपीएफ खाताधारक एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकता है. साथ ही, उन्हें इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है.
खाता निष्क्रिय होने के बावजूद मिलता है ब्याज
पीपीएफ अकाउंट की एक खास बात यह है कि इसके खाताधारक का डिपॉजिट फेल होने की स्थिति में जब खाता निष्क्रिय हो जाता है, तब भी ब्याज मिलता रहता है. ऐसे में अगर किसी पीपीएफ खाताधारक का अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है, तब भी उन्हें ब्याज का लाभ मिलता रहेगा. हालांकि, उन्हें लोन समेत कई अन्य लाभ नहीं मिल सकेगा.
कैसे करें अकाउंट को रिवाइव
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निष्क्रिय पीपीएफ अकाउंट को रिवाइव करने के लिए सबसे पहले आपको वहां एक लेटर लिखना होगा, जहां आपने अपना खाता खुलवाया है. खाताधारक यह रिक्वेस्ट लेटर उस बैंक या पोस्ट ऑफिस के ब्रांच को लिख सकता हैं, जहां उन्होंने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया हुआ है. साथ ही, आपको यह भी गौर करना होगा कि पहली बार अकाउंट खुलवाने के 15 साल के अंदर ही इसे एक्टिवेट किया जा सकता है.
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इसके बाद डिपॉजिटर को अपने अकाउंट में नॉन-पेमेंट्स पेनाल्टी के साथ-साथ कम से कम मिनिमम डिपॉजिट अकाउंट जमा करना होगा. जितने वित्त वर्ष के लिए यह अकाउंट निष्क्रिय रहा है, उतने वित्त वर्ष के लिए कम से कम 500 रुपये की दर से डिपॉजिट करना होगा. प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए 50 रुपये की पेनाल्टी भी देनी होगी. संबंधित ब्रांच में एक लिखित आवेदन के साथ एक चेक सबमिट करना होगा.
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बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच में लिखित एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यह पता किया जाएगा कि क्या अकाउंट खुलने के 15 साल की अवधि से पहले यह इनएक्टिव किया जा रहा है या नहीं. पेनाल्टी व बचे डिपॉजिट जमा करने के बाद इस अकाउंट को रिएक्टिव कर दिया जाएगा.
Posted By : Vishwat Sen
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