Positive Pay System : बैंकिंग धोखाधड़ी (Bank Fraud) पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India, RBI) ने एक जनवरी 2021 से चेक भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) लागू करने का फैसला किया है. आरबीआइ के गवर्नर शक्तिकांत दास बीते अगस्त महीने में ही इस बारे में घोषणा कर चुके हैं.
पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत किसी थर्ड पार्टी को चेक जारी करने पर उस व्यक्ति को अपने बैंक को भी अपने इस चेक की जानकारी भेजनी होगी. इस सिस्टम के तहत 50,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान वाले चेक को री-कन्फर्म करना होगा. पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक के क्लियरेंस में भी कम समय लगेगा.
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पॉजिटिव पे सिस्टम होगा लागू
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बैंकिंग धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम
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50,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर करना होगा री-कन्फर्म
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चेक के क्लियरेंस में भी कम समय लगेगा
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चेक की जानकारी एसएमएस, मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से दी जा सकेगी
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असंगति मिलने पर चेक ट्रंकेशन सिस्टम देगा जानकारी
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सुविधा का लाभ उठाने का निर्णय खाताधारक के हाथ में होगा
चेक जारीकर्ता को बैंक को चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम और भुगतान की जानेवाली रकम के बारे में दोबारा जानकारी बैंक को देनी होगी. ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जायेगा. यानी चेक की जानकारी एसएमएस, मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से दी जा सकेगी.
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चेक भुगतान से पहले इन जानकारियों के साथ मिलान किया जायेगा. कोई असंगति मिलने पर चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिस बैंक में चेक का भुगतान होना है और जिस बैंक के अकाउंट से चेक जारी हुआ है, दोनों को जानकारी देगा.
इस सुविधा का लाभ उठाने का निर्णय खाताधारक के हाथ में होगा. बैंक चाहे तो पांच लाख से अधिक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य कर सकता है.
Posted by pritish Sahay