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1 जनवरी से बदल जाएगा चेक के जरिए पेमेंट करने का नियम, जानिए अब क्या होगा नया सिस्टम

RBI Positive Pay System : चेक के जरिए भुगतान करने वालों के लिए एक काम की खबर है. अब 1 जनवरी 2021 से चेक से भुगतान करने वाला नियम में बदलाव होने जा रहा है. आरबीआई ने (RBI) बैंक धोखाधड़ी पर रोक लगाने की खातिर इसी साल के अगस्त महीने में एक नया सिस्टम ईजाद करने का फैसला किया है. इस नए सिस्टम का नाम पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) रखा गया है. आरबीआई के इस सिस्टम के तहत 50,000 रुपये से अधिक रकम के भुगतान पर जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करने की जरूरत पड़ेगी. यह नया नियम 1 जनवरी से पूरे देश में लागू हो जाएगा.

RBI Positive Pay System : चेक के जरिए भुगतान करने वालों के लिए एक काम की खबर है. अब 1 जनवरी 2021 से चेक से भुगतान करने वाला नियम में बदलाव होने जा रहा है. आरबीआई ने (RBI) बैंक धोखाधड़ी पर रोक लगाने की खातिर इसी साल के अगस्त महीने में एक नया सिस्टम ईजाद करने का फैसला किया है. इस नए सिस्टम का नाम पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) रखा गया है. आरबीआई के इस सिस्टम के तहत 50,000 रुपये से अधिक रकम के भुगतान पर जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करने की जरूरत पड़ेगी. यह नया नियम 1 जनवरी से पूरे देश में लागू हो जाएगा.

बता दें कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अगस्त महीने में एमपीसी की बैठक में इसकी घोषणा की थी. तब उन्होंने कहा था कि ग्राहकों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव पे का नया नियम लागू करने का फैसला किया गया है. इसका मकसद चेक का दुरुपयोग रोकना है. इसके साथ ही, इससे फर्जी चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को भी कम किया जा सकता है.

क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम

दरअसल, बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाले आरबीआई के ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ (Positive Pay System) के तहत चेक (Cheque Payment) के जरिए 50,000 रुपये या इससे ज्यादा भुगतान करने पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करना होगा. हालांकि, यह खाताधारकों पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं, लेकिन यह संभव है कि चेक के जरिए 5 लाख या इससे अधिक का भुगतान करने के लिए बैंक इस सुविधा को जरूरी कर दे.

कैसे काम करेगा पॉजिटिव पे सिस्टम

पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले व्यक्ति को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक से जुड़ी कुछ जानकारी देना होगा. इसके तहत चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता (Payee) और पेमेंट की रकम आदि के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी.

चेक से भुगतान के लिए उठाया जाएगा ये कदम

चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस चेक किया जाएगा. क्रॉस चेक के दौरान किसी भी तरह की गलती मिलने पर चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS Cheque Truncation System) द्वारा इसे मार्क कर ड्रॉई बैंक (जिस बैंक में चेक पेमेंट होना है) और प्रेजेंटिंग बैंक (जिस बैंक के अकाउंट से चेक जारी हुआ है) को जानकारी दी जाएगी. आरबीआई ने बताया है कि ऐसी स्थिति में जरूरी कदम उठाया जाएगा.

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अब चेक के जरिए नहीं कर सकेंगे 50 हजार से अधिक का भुगतान, RBI लागू करने जा रहा है नया नियम, जानिए क्या?Posted By : Vishwat Sen

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