Loan Moratorium case, Supreme court: कोरोनावायरस लॉकडाउन में लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज माफ किए जाने की मांग को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर आज देश की शीर्ष अदालत (Supreme Court) में सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट में बैंकों द्वारा कर्जदारों से ‘ब्याज पर ब्याज’ की वसूली पर रोक लगाने वाली विभिन्न याचिकओं पर आज सुनवाई हो रही है. इससे पहले इस मामले पर सुनवाई 02 दिसंबर को हुई थी.
जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच छह महीने की लोन मोरेटोरियम वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है. मालूम हो कि केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि लोन मोरेटोरियम के चलते बैंक के कर्जदारों पर छह माह का ब्याज माफ नहीं कर सकते. ऐसा करने से सरकार को 6 लाख करोड़ का नुकसान होगा, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से लगातार ब्याज में राहत की मांग की जा रही है.
बता दें कि इस मामले में वित्त मंत्रालय और आरबीआई (Reserve Bank Of India) पहले ही सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दाखिल कर बता चुके हैं कि केंद्र सरकार ने मोरेटोरियम अवधि का ब्याज पर ब्याज न वसूले जाने की योजना तैयार की है और दो करोड़ तक कर्ज लेने वालों से मोरेटोरियम अवधि का ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा. गौरतलब है कि कोरोनावायरस संकट के कारण लागू लॉकडाउन में आरबीआई ने मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी