यदि आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के सदस्य या लाभार्थी (ESIC beneficiaries) हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां…अब आप इमरजेंसी पडने पर करीब के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं. इसकी इजाजत निगम की ओर से दी गई है.
वर्तमान व्यवस्था की बात करें तो इसके तहत ESIC की योजना के दायरे में आने वाले बीमित शख्स (insured persons) और लाभार्थियों (family members) को पैनल में शामिल या उससे बाहर के अस्पतालों में इलाज के लिये पहले ईएसआईसी अस्पताल (ESIC hospital) से इजाजत लेनी पडती है यानी वहां से रेफर करवाना होता है.
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बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला : इस संबंध में श्रमिक संगठन समन्वय समिति (TUCC) के General Secretary एस पी तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड की सोमवार को हुई बैठक (Decision taken in board meeting) में आपात स्थिति (emergency situation) में दूसरे अस्पतालों में इलाज के लिये ईएसआईसी चिकित्सालय या अस्पतालों से ‘रेफर किये जाने की पूर्व शर्त को समाप्त करने का काम किया है.
जानें कैसी बीमारी में मिलेगी सुविधा : बोर्ड में शामिल रहे तिवारी ने आगे कहा कि दिल का दौरा पड़ने (heart attack) जैसे आपात चिकित्सा मामलों (emergency medical cases) के लिए ये फैसला बोर्ड की ओर से लिया गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि दिल का दौरा पड़ने पर तत्काल इलाज की जरूरत मरीज को होती है. ऐसे में ईएसआई अस्पताल जा कर मरीज को रेफर कराना उचित नहीं है. इससे मरीज की जान को खतरा होता है जिसको ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.
इसका रखें खास ध्यान : यदि आप ईएसआईसी अंशधारक (ESIC shareholders) है तो आपात स्थिति में इलाज के लिये पैनल में शामिल या अन्य निजी अस्पतालों (private hospitals) में जा सकते हैं. आपको बता दें कि पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज ‘कैशलेस (cashless) किया जाएगा. नहीं तो अन्य निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च का भुगतान कर उसे बाद में आप प्राप्त कर सकते हैं. गौर हो कि इसकी इलाज की दर Government Health Service (CGHS) दरों के अनुरूप होंगी.
Posted By : Amitabh Kumar
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