रांची : अगर आपका लर्निंग लाइसेंस 31 दिसंबर, 2020 तक फेल हो रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसे आप रिन्यूअल करा लें. रिन्यूअल कराने के बाद आपको फिर से छह माह का समय मिल जायेगा. वहीं, जिन आवेदकों ने ड्राइविंग लाइसेंस की फीस कटा ली है और अब तक किसी कारण स्लॉट बुक नहीं कर पाये हैं, तो वैसे आवेदक भी परेशान न हो.
ऐसे आवेदक भी अपने लर्निंग लाइसेंस को रिन्यूअल करा लें. जब डीएल के लिए स्लॉट बुक करेंगे, तो पहले से भुगतान की गयी फीस से ही उनका काम चलेगा. दुबारा फीस भुगतान नहीं करना होगा. इधर, पहले ही विभाग ने लॉकडाउन को देखते हुए फेल हो रहे लाइसेंस की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है.
रिन्यूअल कराने के बाद आपको एक वाहन के लिए फीस 150 रुपये लगेगा. दो वाहन यानी मोटर साइकिल और कार होने पर यह फीस बढ़ कर 300 रुपये हो जायेगी.
जानकारी के मुताबिक अगर आपने वाहन का प्रकार भरने के दौरान मोटरसाइकिल विद गियर भरा है और आपको टेस्ट विदाउट गियर का देना है, तो आपको टेस्ट स्थल यानी मोरहाबादी मैदान में ही एक डिक्लेरेशन भर कर देना होगा. बाद में ऑफिस में इसे सुधार कर इंट्री किया जा सकेगा. एक से दो दिनों के दौरान इस प्रकार की परेशानी आने पर आवेदकों को टेस्ट के दौरान परेशानी आ रही थी. इसे लेकर डीटीओ ने इसमें सुधार कराया है.
अगर किसी आवेदक का लर्निंग लाइसेंस 31 दिसंबर, 2020 तक फेल हो रहा है, तो ऐसे आवेदक लर्निंग लाइसेंस को रिन्यूअल करा लें. डीएल के लिए फीस भुगतान किये गये लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है.
-प्रवीण कुमार प्रकाश, डीटीओ, रांची
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