21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Pan Masala ban in jharkhand : झारखंड में अब पान-सिगरेट बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस

झारखंड में पान-सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचनेवालों को अब लाइसेंस लेना होगा.

झारखंड में पान-सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचनेवालों को अब लाइसेंस लेना होगा. वहीं, नयी बहाली में सरकारी नौकरी पानेवालों को अब तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा. कार्मिक विभाग को इसके लिए निर्देश भेजे गये हैं. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में स्टेट टोबैको कंट्रोल को-अॉर्डिनेशन कमेटी की मंगलवार को हुई बैठक में इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है.

बैठक में कहा गया कि तंबाकू उत्पाद बेचने का लाइसेंस लेने के बाद दुकानदार केवल पान, सिगरेट या तंबाकू उत्पाद ही बेच सकेंगे. दुकान में बिस्कुट, चाय और अन्य उत्पाद नहीं बेच सकेंगे. गौरतलब है कि यह प्रावधान पूर्व से ही लागू है, पर अब तक केवल 150 पान, सिगरेट बेचनेवालों ने ही लाइसेंस लिया है. हालांकि, वे अन्य उत्पाद भी बेच रहे हैं.

बैठक में कहा गया कि इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने पर किराना या अन्य दुकानदार सिगरेट या गुटखा नहीं बेच सकेंगे. बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी, एनसीडी के संयोजक डॉ एलआर पाठक समेत नगर विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.

बैन पान मसाला को राज्य की सीमा पर ही रोकें

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में प्रतिबंधित पान मसाला को राज्य की सीमा के इंट्री प्वाइंट पर ही रोकें. डीसी और एसपी को इसकी सघन निगरानी का निर्देश दिया गया है. मुख्य सचिव ने पंचायत स्तर पर तंबाकू नियंत्रण कार्यान्वयन का निर्देश दिया.

Also Read: झारखंड खाद्य निगम खरीदेगा पलामू, गढ़वा व चतरा में एफसीआइ व अन्य जिलों का धान

निजी क्षेत्र में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाये

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने उद्योग निदेशक को निर्देश दिया है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों के मुख्य द्वारा अन्य प्रमुख स्थलों

पर तंबाकू मुक्त क्षेत्र के बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है

सरकारी परिसर को तंबाकू मुक्त रखा जाये

मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी परिसर को पूरी तरह तंबाकू मुक्त रखा जाये. प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, पुलिस मुख्यालय सहित जिला एवं प्रखंड स्तर तक के कार्यालयों में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया.

स्कूल के 100 गज के दायरे में नहीं बिके तंबाकू उत्पाद

बैठक में कहा गया कि स्कूलों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं होनी चाहिए. मुख्य सचिव ने बैठक में शामिल रांची व रामगढ़ के डीसी को विशेष रूप से कहा कि आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. यह सुनिश्चित करें कि जहां ऐसी दुकानें हैं, उन्हें बंद कराया जाये.

posted by : sameer oraon

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें