Bihar Election 2020, Lalu Prasad Yadav, Jharkhand High Court: रांची (राणा प्रताप) : बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे और आखिरी चरण के मतदान से पहले लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आयेंगे या अभी वह जेल में ही रहेंगे, यह झारखंड हाइकोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है. चारा घोटाला के चार मामलों में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से उनके वकील ने झारखंड हाइकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है.
लालू प्रसाद की इस अपील याचिका पर शुक्रवार (6 नवंबर, 2020) को सुनवाई होनी है. इस याचिका में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाला के कई मामलों में के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध कागजात के आधार पर धन की निकासी के मामले में जमानत की अर्जी दी है. उनकी ओर से कई और क्रिमिनल अपील याचिकाएं भी दाखिल की गयी हैं.
ये सभी याचिकाएं कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड हैं. अपील याचिका झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सूचीबद्ध है. दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद की ओर से दायर जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी. दुमका कोषागार से जुड़े मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने विभिन्न धाराओं में लालू प्रसाद को 7-7 साल की सजा सुनायी थी.
लालू प्रसाद के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल ने इस मामले में आधे से अधिक सजा काट ली है. इसलिए अब वहब जमानत पाने के हकदार हो गये हैं. यदि लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से निकासी के मामले में झारखंड हाइकोर्ट से जमानत मिल जाती है, तो जेल से उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो जायेगा.
उधर, झारखंड हाइकोर्ट ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य पर रिम्स को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था. साथ ही जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में कारा महानिरीक्षक व जेल अधीक्षक से भी संयुक्त रिपोर्ट मांगी थी. कोर्ट ने 9 अक्टूबर को ही ये आदेश दिये थे. उस दिन अदालत ने लालू प्रसाद को एक मामले में जमानत भी दे दी थी.
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Posted By : Mithilesh Jha