23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने वाले चुनाव आयोग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश विधान सभा (MP By Election) की 28 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ का स्टार प्रचारक का दर्ज वापस लेने के निर्वाचन आयोग के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी. प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन पीठ ने इस आदेश पर रोक लगा दी है.

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश विधान सभा (MP By Election) की 28 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ का स्टार प्रचारक का दर्ज वापस लेने के निर्वाचन आयोग के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी. प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन पीठ ने इस आदेश पर रोक लगा दी है.

पीठ ने निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि कमलनाथ की याचिका अब निरर्थक हो गयी है क्योंकि इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार बंद हो गया है और वहां कल मतदान है. पीठ ने कहा, ‘हम इस पर रोक लगा रहे हैं.’ शीर्ष अदालत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा वापस लेने के निर्वाचन आयोग के 30 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

चुनाव में स्टार प्रचारकों का खर्च राजनीतिक दल वहन करता है जबकि दूसरे प्रचारकों का खर्च प्रत्याशी को वहन करना होता है. हालांकि चुनाव आयोग ने कमलनाथ के स्टार प्रचारक का दर्जा वापस लेने का कोई कारण नहीं बताया था. मध्य प्रदेश के सभी 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी. रविवार शाम से ही चुनाव प्रचार थम गया है.

Also Read: कमलनाथ ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में निर्वाचन आयोग का आदेश निरस्त करने के साथ ही न्यायालय से अनुरोध किया है कि संविधान में प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्टार प्रचारकों या प्रचारकों द्वारा चुनाव के दौरान दिये जाने वाले भाषणों के बारे में उचित दिशा-निर्देश बनाये जायें.

Posted By: Amlesh Nandan.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें