15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

School Re-Open in Jharkhand: झारखंड के बच्चे अब जा सकेंगे स्कूल, क्या कहता है नया Covid-19 गाइडलाइन

School Re-Open in Jharkhand, Jharkhand Unlock News, Covid-19 Unlock Guidelines: झारखंड में भी बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति मिल गयी है. झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन में छूट के लिए जो नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं, उसमें यह बात कही गयी है. हालांकि, सरकार ने क्लासरूम को चालू करने की अभी अनुमति नहीं दी है. सिर्फ विभिन्न परीक्षाओं के लिए पंजीकरण के उद्देश्य से छात्रों को स्कूल या कॉलेज में बुलाने की परमिशन दी है.

School Re-Open in Jharkhand, Jharkhand Unlock News, Covid-19 Unlock Guidelines: रांची : झारखंड में भी बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति मिल गयी है. झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन में छूट के लिए जो नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं, उसमें यह बात कही गयी है. हालांकि, सरकार ने क्लासरूम को चालू करने की अभी अनुमति नहीं दी है. सिर्फ विभिन्न परीक्षाओं के लिए पंजीकरण के उद्देश्य से छात्रों को स्कूल या कॉलेज में बुलाने की परमिशन दी है.

दो दिन पहले झारखंड सरकार ने कोविड-19 से निबटने के लिए बने नियमों में छूट के लिए जो नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं, उसके तहत 1 नवंबर, 2020 से 200 लोगों तक के एकत्रित होने और कार्यक्रम करने, जिम और बार खोलने तथा बिहार चुनावों के लिए मतदान खत्म होने के तत्काल बाद 8 नवंबर से अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने की भी घोषणा की है.

इतनी छूट दिये जाने के बावजूद झारखंड में अगले आदेश तक किसी भी प्रकार के जुलूस, मेला, प्रदर्शनी, खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल तथा मनोरंजन पार्कों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. इन सभी गतिविधियों पर पहले की तरह पूरी तरह पाबंदी लागू रहेगी.

Also Read: क्या आपने भूत भराई के बारे में सुना है! झारखंड के गांवों में आज भी जीवित है यह परंपरा

झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने अनलॉक के जो नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं, उसमें कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए एक नवंबर से बार और जिम खोलने की अनुमति होगी. सिनेमा हॉल तथा इंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गयी है. यह भी साफ किया गया है कि सभी प्रकार की छूट कंटेनमेंट जोन के बाहर ही लागू रहेंगी.

कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जायेगी. उन क्षेत्रों में पूर्व के आदेश प्रभावी रहेंगे और तमाम सार्वजनिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा. नयी गाइडलाइन में सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए अनिवार्य कोरेंटिन की बाध्यता खत्म कर दी गयी है. यानी 14 दिन के पृथक-वास में लोगों को नहीं रहना होगा.

Also Read: Durga Puja 2020: कोरोना ने दुर्गा पूजा में 50 लाख लोगों का छीना रोजगार, करोड़ों का प्रभावित हुआ कारोबार

Posted By : Mithilesh Jha

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें