पटना : बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मंगलवार की शाम पांच बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया. इसके साथ ही दोनों ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए पटना, नालंदा व नवादा जिले में मतदान केंद्रों को तैयार कर लिया गया है.
मतदान केंद्रों की सुरक्षा को लेकर वीडियोग्राफी, लाइव वेबकास्टिंग, माइक्रो ऑब्जर्बर व अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जायेगी. खास बात यह है कि जो सरकारी कर्मी इन दोनों ही निर्वाचन क्षेत्र में से किसी एक के मतदाता होंगे, वे चुनाव के दिन 22 अक्तूबर को अवकाश पर रह सकते हैं. बाकी अन्य कर्मी ड्यूटी पर रहेंगे.
चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद प्रमंडलीय आयुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि चुनाव को लेकर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी मतदान केंद्र पर आवश्यक तमाम व्यवस्थाएं की गयी है.
मतदान कार्य आठ बजे सुबह से पांच बजे शाम तक होगा. इसके बाद मीठापुर स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में बने वज्रगृह सह मतगणना केंद्र पर मतपेटी को जमा करा दिया जायेगा. पटना के जिलाधिकारी सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि मतदान केंद्र के 200 मीटर के अंदर में किसी भी वाहन को आने की इजाजत नहीं दी गयी है.
इसके अलावे लोग कहीं भी वाहन से परिचालन कर सकते हैं. किसी प्रकार की रोक नहीं लगायी गयी है. रेंज आइजी संजय सिंह ने बताया कि कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था की गयी है. लाइव वेबकास्टिंग की मदद से देखा जा सकेगा कि किस प्रकार मतदान हो रहा है. तीन चार मतदान केंद्रों पर एक सेक्टर बना दिया गया है.
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मतदाताओं को बैंगनी स्केच पेन दिया जायेगा. उससे ही मतपत्र पर निशान लगाना है. अन्य कलम से निशान लगाने पर मतपत्र अवैध हो जायेगा.
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मतदाता द्वारा जिस अभ्यर्थी का चयन अपने प्रथम पसंद के रूप में करते हैं उनके नाम के समक्ष वरीयता क्रम के स्तंभ में अंक एक लिख कर मतदान करेंगे. अंक एक अभ्यर्थी के सामने ही अंकित करें.
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जितने अभ्यर्थी हैं, मतदाताओं के लिए उतने वरीयता क्रम भी उपलब्ध हैं. उदाहरस्वरूप यदि पांच अभ्यर्थी हैं तो मतदाता अपनी पसंद के अनुसार एक से पांच तक संख्या अंकित कर सकते हैं.
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अन्य अभ्यर्थियों के नाम के सामने वरीयता क्रम के स्तंभ में मतदाता अपनी पसंद के अभ्यर्थी के सतंभ में 2,3,4 अंकित कर अपना मत डाल सकते हैं.
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निर्वाचक भली-भांति आश्वस्त हो लें कि जिस अभ्यर्थी को, जो वरीयता क्रम दिया गया है, वह वरीयता क्रम दूसरे अन्य अभ्यर्थी को नहीं दिया गया है.
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वरीयता क्रम अंक में दिया जाना चाहिए यानि 1,2,3…..वरीयता क्रम शब्दों में अंकित नहीं किया जाना चाहिए, मसलन एक, दो, तीन…..
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मतपत्रों पर मतदाताओं द्वारा नाम या कोई शब्द या हस्ताक्षर या लघु हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लगाया जाना चाहिए. ऐसा करने पर मतपत्र रद्द कर दिया जायेगा.
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वरीयता क्रम संख्या 1 नहीं अंकित हो.
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वरीयता क्रम संख्या 1 एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने अंकित किया गया हो.
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वरीयता क्रम संख्या 1 इस तरह अंकित किया गया है कि संदेह उत्पन्न होता हो कि किस अभ्यर्थी के सामने अंकित करने की मंशा है.
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एक ही अभ्यर्थी के नाम के सामने वरीयता क्रम और अन्य अंक यथा 2,3…. भी उसी अभ्यर्थी के सामने अंकित किया गया हो.
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वरीयता क्रम अंक के स्थान पर शब्दों में अंकित किया गया हो.
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मतपत्र पर किसी प्रकार का निशान जिससे निर्वाचक की पहचान हो सकती है.
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कोई अंक, जो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति की गयी बैंगनी स्केच पेन से भिन्न किसी चीज से अंकित किया गया हो.
Posted by Ashish Jha