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jharkhand news : झारखंड के 150 हाइस्कूल के अनुदान पर रोक

राज्य के स्थापना अनुमति प्राप्त 150 हाइस्कूलों को इस वर्ष अनुदान नहीं मिलेगा.

रांची : राज्य के स्थापना अनुमति प्राप्त 150 हाइस्कूलों को इस वर्ष अनुदान नहीं मिलेगा. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा अनुदान के लिए आवेदन जमा करने को लेकर पत्र जारी कर दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि केवल प्रस्वीकृत (स्थायी मान्यता) माध्यमिक विद्यालय ही अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं.

स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों को अनुदान के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति नहीं दी गयी है, जबकि 2019 तक स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों को भी आवेदन करने की अनुमति दी जाती थी. झारखंड में 150 स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय हैं. इनमें से 100 विद्यालय एकीकृत बिहार के समय के हैं और इन विद्यालयों को बिहार सरकार से स्थापना अनुमति मिली थी. लगभग 50 विद्यालयों को वर्ष 2008 के पूर्व झारखंड सरकार से स्थापना अनुमति मिली है.

झारखंड में वर्ष 2008 में बनी नियमावली : झारखंड गठन के बाद हाइस्कूलों को स्थापना अनुमति व प्रस्वीकृति देने के लिए वर्ष 2008 में नियमावली बनायी गयी. 2008 के पूर्व बिहार के नियमावली के आधार पर ही स्कूलों को मान्यता दी जाती थी. बिहार सरकार द्वारा प्रभावी नियमावली में स्कूलों को स्थापना अनुमति के आधार पर ही अनुदान दिया जाता था.

इस कारण झारखंड में भी वर्ष 2008 से पहले के हाइस्कूलों को स्थापना अनुमति के आधार पर अनुदान मिलता था. 2008 में बनी नियमावली में सभी स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों को नियमावली के आधार पर प्रस्वीकृति लेने को कहा गया, लेकिन इन विद्यालयों ने आज तक प्रस्वीकृति नहीं ली. विद्यालयों को प्रस्वीकृति लेने के लिए दो वर्ष का समय दिया गया था. बाद में दो-दो वर्ष का तीन अवधि विस्तार भी दिया गया था.

posted by : sameer oraon

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