14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पहली इंश्योरेंस लोक अदालत में 50 करोड़ से अधिक का होगा सेटलमेंट, जस्टिस मिश्र बोले : मुआवजा मिलने से लोगों को मिलेगा सुकून

झारखंड में आयोजित होने वाली देश की पहली इंश्योरेंस लोक अदालत में 50 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजा का सेटलमेंट होगा. कोर्ट में इंश्योरेंस के लंबित लगभग 500 केस के अलावा 10,000 से अधिक मामलों का निष्पादन किया जायेगा.

रांची (राणा प्रताप) : झारखंड में आयोजित होने वाली देश की पहली इंश्योरेंस लोक अदालत में 50 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजा का सेटलमेंट होगा. कोर्ट में इंश्योरेंस के लंबित लगभग 500 केस के अलावा 10,000 से अधिक मामलों का निष्पादन किया जायेगा.

कोरोना के समय इंश्योरेंस लोक अदालत से लाभुकों को जो मुआवजा मिलेगा, उससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों से उबरने में थोड़ी सहायता मिलेगी. उन्हें सुकून मिलेगा. उक्त बातें हाइकोर्ट के जस्टिस सह झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (झालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एचसी मिश्र ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहीं.

उन्होंने कहा कि वर्चुअल तरीके से 26 सितंबर, 2020 को दिन के 11 बजे से इंश्योरेंस लोक अदालत का उद्घाटन किया जायेगा. उद्घाटन सत्र में नेशनल लीगल सर्विस अॉथोरिटी (नालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष सह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमन्ना व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल होंगे.

Also Read: ड्रग्स की गिरफ्त में झारखंड! रांची के 25 हजार युवाओं को नशे का गुलाम बनाने की थी तैयारी

उन्होंने कहा कि हाइकोर्ट में तीन बेंच का गठन किया गया है. वहीं, सभी जिलों में दो-तीन बेंच बनाये गये हैं. जस्टिस मिश्र ने कहा कि महामारी के कारण इंश्योरेंस क्लेम के पैसे लंबित पड़े थे. मुआवजा की राशि उन्हें नहीं मिल पा रही थी.

स्थिति पर विचार करते हुए इंश्योरेंस क्लेम के निबटारे के लिए जुलाई में लोक अदालत लगाने का निर्णय लिया गया. अब 26 नवंबर को सर्विस से जुड़े मामलों को लेकर लोक अदालत लगायी जायेगी. वहीं, अक्तूबर अथवा नवंबर माह से वर्चुअल तरीके से नियमित लोक अदालत लगाने पर विचार किया जा रहा है.

Also Read: बैंक से पैसे उड़ाने के लिए Google के Apps का इस्तेमाल कर रहे साइबर क्रिमिनल्स, ऐसे देते हैं झांसा

Posted By : Mithilesh Jha

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें