नयी दिल्ली : सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road, Transport and Highways) ने पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक दिसंबर 2019 से सभी प्राइवेट और वाणिज्यिक वाहनों – फोर व्हीलर और उससे अधिक के लिए फास्टैग (FASTag) की शुरुआत की थी. यह वाहन की खरीद के साथ ही मिलने लगा था. अब परिवहन मंत्रालय (Transport Ministry) ने दिसंबर 2017 से पहले बेचे गये पुराने वाहनों में FASTag को अनिवार्य करने के लिए मसौदा तैयार किया है. यह एक जनवरी 2021 से प्रभावी होगा.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नयी गाइडलाइन के अनुसार, एक जनवरी 2021 से उन गाड़ियों के लिए भी FASTag लगाना अनिवार्य होगा जिनका रजिस्ट्रेशन एक दिसंबर, 2017 से पहले हुआ है. साथ ही, मंत्रालय ने अप्रैल 2021 से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को प्रभावी बनाने के लिए FASTag को अनिवार्य बनाने का भी प्रस्ताव दिया है.
इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. सरकार की ओर से जारी नये नियमों के मुताबिक, अब कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है. अप्रैल 2021 से गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने के लिए FASTag जरूरी होगा. इससे पहले सरकार ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करने या फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते समय गाड़ी में लगे फास्टैग की डिटेल लेने का निर्देश दिया था.
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नये नियमों को लेकर मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, 2017 से FASTag को नये चार पहिया वाहनों के सभी पंजीकरण के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और वाहन निर्माता या उनके डीलरों द्वारा आपूर्ति की जानी है. अब 1 दिसंबर, 2017 से पहले बेचे जाने वाले पुराने वाहनों यानी M और N श्रेणी के मोटर वाहनों में FASTag को अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है. यह प्रस्ताव जनवरी 2021 से लागू होगा.
Posted By: Amlesh Nandan.