AGR News : सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को एजीआर भुगतना करने के लिए 10 साल का वक्त दिया है. बता दें कि कंपनी ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा था कि अगर अभी एजीआर भुगतान का आदेश दिया गया तो कंगाली की स्थिति आ जाएगी.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा कि सभी टेलीकॉम कंपनी अपना बकाया 10% 31 मार्च 2021 तक चुकाए. सुनवाई करते हुए जस्टिस अरूण मिश्रा ने कहा कि यह राहत कोरोना संकट के कारण दी जा रही है. वहीं कई कंपनियों ने कहा कि उन्होंने अपना 10% पैसा चुका दिया है.
इससे पहले, कोर्ट ने कहा कि अगर दूरंसचार कंपनियां सरकार का समायोजित सकल आय (एजीआर) से संबंधित बकाया चुकाने को तैयार नहीं हैं तो वह स्पेक्ट्रम आबंटन रद्द करने का आदेश दे सकता है. न्यायालय ने कहा कि दूरसंचार विभाग को अगर लगता है कि बकाया के डूबने का जोखिम है, उसे स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए.
रकम हो चुका है भुगतान- बता दें कि दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी वोडाफोन आइडिया ने शनिवार को कहा कि उसने समायोजित सकल राजस्व के सांविधिक बकाये को लेकर सरकार को अतिरिक्त एक हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है.
इस तरह कंपनी का अब तक का कुल भुगतान 7,854 करोड़ रुपये हो गया है. यह भुगतान ऐसे समय किया गया है, जब एजीआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को सुनवाई करने वाला है. वोडाफोन आइडिया ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि कंपनी ने पहली तीन किश्तों में 6,854 करोड़ रुपये जमा किये थे.
Posted By : Avinish Kumar Mishra
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.