रांची : झारखंड में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. बसों का अंतर जिला परिचालन शुरू करने, होटल-रेस्टूरेंट और शॉपिंग मॉल खोलने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सभी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति सरकार ने दे दी है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इनके संचालन में दो दिन लग ही जायेंगे. सभी सेवाओं का संचालन एक सितंबर से पहले होने की उम्मीद कम है. सभी सेक्टर में सेवा शुरू करने की तैयारी हो रही है. बसों का परिचालन शुरू करने से पहले उनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा.
पिछले पांच माह से बसें खड़ी हैं, सभी स्टाफ छुट्टी पर हैं. नये निर्देशों के अनुसार बस परिचालन शुरू करने से पहले नया भाड़ा तय करना होगा. बस संचालकों का कहना है कि बसों में क्षमता से आधे ही लोगों को बैठा कर चलना है. हाल में डीजल के दाम भी बढ़े हैं. ऐसे में बसों का भाड़ा दोगुना से भी ज्यादा हो सकता है. इसे लेकर रविवार को बस संचालकों की बैठक होगी, जिसमें नया भाड़ा तय होगा. इसके बाद ही बसों का सुचारु रूप से संचालन शुरू होगा.
इसी तरह रेस्टूरेंट में बैठाकर खिलाने की अनुमति तो मिल गयी है, पर यहां भी क्षमता से आधे लोगों को ही इंट्री देनी है. इसे लेकर इनमें सीटिंग अरेंजमेंट बदले जा रहे हैं. होटलों और शॉपिंग मॉल के संचालकों का भी कहना है कि कोरोना को लेकर सरकार द्वारा तय मानकों के आधार पर तैयारी की जा रही है. सभी के स्टाफ भी अब तक छुट्टी पर हैं. कई लोग बाहर अपने घर जा चुके हैं. इन्हें काम पर बुलाया जा रहा है. इसे देखते हुए होटलों, रेस्टूरेंट व शॉपिंग मॉलों का भी सुचारु संचालन एक सितंबर से ही संभव होगा. एक सितंबर से बाजार में रौनक लौटने की उम्मीद की जा रही है.
अनलॉक प्रक्रिया शुरू करने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू लेकिन एक सितंबर से ही सुचारु हो सकेंगी सभी तरह की सेवाएं
रविवार को बस संचालकों की बैठक में तय होगा भाड़ा, दोगुना होने के संकेत
होटलों व रेस्टूरेंट में बदला जा रहा सीटिंग अरेंजमेंट, पूरे किये जा रहे मानक
शॉपिंग मॉल में भी तैयारी शुरू, हो रहा सैनिटाइजेशन, बदलेगी लिफ्ट व्यवस्था
इन निर्देशों का करना होगा पालन
दुकान, होटल, मॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टूरेंट में हर जगह को सैनिटाइज करते रहना होगा.
शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों की मनाही रहेगी. वहीं प्रशासन द्वारा देखरेख के लिए दंडाधिकारी नियुक्त किये जायेंगे.
आवासीय होटलों, रेस्टूरेंट, शॉप में कोरोना के लक्षणवाले लोगों को प्रवेश की मनाही होगी. कोविड मरीज या जिनका सैंपल टेस्ट के लिए दिया गया है, उनका भी प्रवेश वर्जित होगा.
सोशल डिस्टैंसिंग का पालन हर जगह अनिवार्य,फेस कवर व मास्क दुकानदारों के अलावा ग्राहकों के लिए भी जरूरी.
दुकान व होटल के स्टाफ को मास्क और फेस कवर के साथ हैंड ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा.
जो भी ग्राहक दुकान पर आयेंगे, उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर दुकानदार को रखना होगा.
अगर कोई स्टाफ बुखार, सर्दी व खांसी से ग्रसित हो, तो उसे दुकानदार को डॉक्टर के पास ले जाना है.
रेडीमेड दुकानों में कपड़ा पहनकर फिटिंग देखना मना.
Post by : Prirtish Sahay