bihar election chunav 2020: पटना : कोरोना महामारी को लेकर बिहार विधानसभा के लिए होनेवाले चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया. इसके बाद याचिकाकर्ता ने इसे वापस कर लिया. याचिका के वापस लिये जाने के बाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने एडवोकेट विजय कुमार सिंह द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा चुनाव में हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया.
याचिकाकर्ता ने आगामी विधानसभा चुनाव कार्यक्रम पर रोक लगाने का कानूनी आधार जो दिया था, उसे हाई कोर्ट ने आधारहीन और तर्कहीन करार दिया. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैधनाथ धाम श्रावणी मेले को स्थगित होने को कानूनी आधार बनाया था.
याचिका में कहा गया था कि कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप के कारण यहां हर साल बिहार और अन्य जगहों से आनेवाले लाखों श्रद्धालुओं को आने और पूजा करने से रोक दिया गया है.
निर्वाचन आयोग की तरफ से याचिका को आधारहीन बताया गया. साथ ही कहा गया कि इस आधार पर बिहार विधानसभा चुनाव को स्थगित करना गलत होगा.