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Bihar Election 2020 : पटना के 18-19 साल के 3.44 लाख में केवल 13,423 युवा बन सके हैं वोटर, जानें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया…

Bihar Election 2020 पटना : जिले में 18-19 साल के युवाओं की संख्या 3 लाख 44 हजार 370 है. लेकिन मतदाता सूची में इस उम्र के वोटरों की संख्या मात्र 13 हजार 423 है. यह आंकड़ा एक जनवरी 2020 के अनुसार है. जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश युवा वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं बन पाये हैं. जिला निर्वाचन कार्यालय ने ऐसे युवाओं से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की अपील करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया है.

पटना : जिले में 18-19 साल के युवाओं की संख्या 3 लाख 44 हजार 370 है. लेकिन मतदाता सूची में इस उम्र के वोटरों की संख्या मात्र 13 हजार 423 है. यह आंकड़ा एक जनवरी 2020 के अनुसार है. जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश युवा वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं बन पाये हैं. जिला निर्वाचन कार्यालय ने ऐसे युवाओं से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की अपील करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया है.

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से चल रही है…

विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से चल रही है. इसके अलावे नाम-पता में संशोधन, दूसरे जगह से नाम हटवाने आदि के लिए भी प्रक्रिया चल रही है. जिला, अनुमंडल व प्रखंड स्तर पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है. बीएलओ के माध्यम से भी नाम जोड़ा जा रहा है.

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अलग-अलग कार्य के लिए फॉर्म

फॉर्म छह- नया नाम जुड़वाने या नाम स्थानांतरण करवाने के लिए

फॉर्म सात- नाम वोटर लिस्ट से हटवाने के लिए

फॉर्म आठ- सुधार के लिए

फॉर्म आठ ए- संबंधित विधानसभा के अंदर बूथ संख्या बदलवाने के लिए

कौन बन सकते हैं वोटर

– पहली जनवरी 2020 को जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो चुकी हो.

– भारतीय नागरिक होना चाहिए.

– जिस विधानसभा के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना हो, वहां का निवासी होना चाहिए.

योग्यता : फोटो, निवास प्रमाण पत्र व आयु प्रमाणपत्र

ऑनलाइन प्रक्रिया

कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वा सकता है. इसके लिए उन्हें www.nvsp.in को लॉगइन करना होगा और आवश्यक जानकारी देनी होगी. इस वेबसाइट पर आवेदन की स्थिति की भी जानकारी ली जा सकती है. इसके अलावे फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके प्रश्न या शिकायत कर सकते हैं.

ऑफलाइन प्रक्रिया

इस प्रक्रिया के तहत जिला, अनुमंडल व प्रखंड स्तर के कार्यालय में जा कर फॉर्म को जमा कर सकते हैं. इसके अलावे जिला निर्वाचन कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है. बीएलओ से भी संपर्क किया जा सकता है.

Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya

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