SSR CASE : सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए यह फैसला सुनाया है. जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि इस मामले में सभी लोग सच जानना चाहते हैं, इसलिए कोर्ट ने विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए इस मामले को सीबीआई के हाथों में सौंपने का फैसला किया है.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बिल महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आपात बैठक बुलाई है. बैठक में आगे का निर्णय लिया जाएगा. बैठक से पहले राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि ऑर्डर की कॉपी पढ़ने के बाद ही वे इसपर टिप्पणी करेंगे. वहीं आर्टिकल 142 का उपयोग के कारण महाराष्ट्र सरकार बिहार सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश को भी चुनौती नहीं दे सकती है. आइए जानते हैं क्या है आर्टिकल 142.
आर्टिकल 142 के बारे में– आर्टिकल 142 संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया अधिकार है. इसको उपयोग कर सुप्रीम कोर्ट विशेष परिस्थिति में अपना फैसला सुना सकती है. इसका उपयोग कोर्ट विशेष परिस्थिति में ही करती है. इस आर्टिकल को न्यायिक संयम भी कहा जाता है. यानी जब किसी मामले में कोई फैसला नहीं होता है तो, कोर्ट अपने अधिकार का प्रयोग कर इसे लागू करा सकती है.
यहां लागू किया गया आर्टिकल 142– बता दें कि हाल ही में राममंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग कर फैसला सुनाया. इसके अलावा, हाईवे पर बिकने वाली शराब पर पाबंदी लगाने के लिए भी कोर्ट ने इसका उपयोग किया था. वहीं भोपाल गैस काण्ड मामले में भी कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग किया था.
कानून के मुताबिक काम : नीतीश- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि कि सुशांत मामले में बिहार में कानून के मुताबिक काम हुआ. हमने संविधान का पालन किया है. उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, जो कानूनी रूप है वही इख्तियार किया गया है. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ऐसा पता चल रहा है कि यह साफ हो गया है. ये बिल्कुल न्याय संगत था और कानून के मुताबिक किया गया है. उन्होंने कहा कि ये कोई हम लोगों की जीत नहीं है, यह न्यायसंगत बात है. केस का बिहार चुनाव से कोई रिश्ता नहीं है, इसका न्याय से रिश्ता है.
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Posted By : Avinish Kumar Mishra