रांची : एससी-एसटी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव और गृह विभाग के निर्देश के बावजूद विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) एससी-एसटी केस से संबंधित रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं. इसके लिए अंतिम बार पांचवा स्मार पत्र 11 अगस्त को भेजा गया था. इसके बावजूद किसी जिले के एसपी ने रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी है.
अब सीआइडी मुख्यालय की ओर से 13 अगस्त को सभी जिलों के एसपी सेे अंतिम बार पत्राचार किया गया है. इसमें कहा गया है कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष 2019 का वार्षिक (जनवरी से दिसंबर) प्रतिवेदन सरकार के संयुक्त सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को उपलब्ध कराना था.
दरअसल यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की वैधानिक बाध्यता है. यह संसदीय मामले से भी संबंधित है. लेकिन बार-बार कहने के बावजूद भी संबंधित प्रतिवेदन फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं कराया क्या है. जिसके कारण विभाग से अब बार-बार सीआइडी को स्मार पत्र प्राप्त हो रहा है. इसलिए संबंधित रिपोर्ट संयुक्त सचिव कल्याण विभाग को अविलंब उपलब्ध करायी जाये तथा इसकी जानकारी सीआइडी मुख्यालय को भी दी जाये.
posted by : sameer oraon