Final Year Exam UGC Guidelines 2020: देश के विश्वविद्यालयों को यूजीसी ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित कराने का निर्देश दिया था. इस फैसले का कई राज्य विरोध भी कर रहे हैं. यूजीसी के फैसले का 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके विरोध किया है. मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने 14 अगस्त तक यूजीसी के 6 जुलाई के सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई टाल दी.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूजीसी और सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ही एकमात्र बॉडी है जिससे डिग्री से संबंधित नियमों को बनाया जा सकता है. इसमें संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी नहीं है. परीक्षाओं को आयोजित नहीं किया जाना छात्रों के हित में नहीं है. बताते चलें यूजीसी ने केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से 30 सितंबर तक कराने का सर्कुलर जारी किया था.
Also Read: School Reopening : एक सितंबर से देश में फिर से खुलेंगे स्कूल! टीचर्स व स्टूडेंट्स को करना होगा ये काम
यूजीसी ने 6 जुलाई को जारी सर्कुलर में सभी संस्थाओं को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने को कहा था. यूजीसी ने सर्कुलर में परीक्षाओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मीडियम में आयोजित करने के निर्देश दिये थे. देश के अलग-अलग विश्वविद्यालयों के 31 छात्रों ने मिलकर सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया है. बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सारे संस्थान लंबे समय से बंद हैं. जबकि, कई उच्च शिक्षण संस्थाओं ने ऑनलाइन मोड में क्लास शुरू कर दिया है.
Posted By : Abhishek.