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बिहार : 31 जुलाई तक रोड टैक्स जमा करने वालों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, मिलेगी छूट

बिहार के परिवहन सचिव ने बताया की 21 मार्च से लेकर 30 जून तक रोड टैक्स नहीं जमा करने वालों को 31 जुलाई तक टैक्स जमा करने पर 40 फीसदी की छूट दी जायेगी. इसमें कोई अर्थदंड नहीं देना होगा.

पटना : राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से परिवहन पदाधिकारियों का चयन किया जायेगा़ रविवार को परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने जानकारी दी़ उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा के माध्यम से 26 हजार चार सौ 46 लोगों को रोजगार दिया गया है़ इसके लिए राज्य सरकार ने 264 करोड़ की राशि अनुदान दी है़ यह योजना राज्य के सभी पंचायतों में लागू है़ इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 41 हजार नौ सौ 30 व्यक्तियों को लाभ दिया जायेगा़ इस योजना के तहत जमुई में सबसे अधिक 90.20 प्रतिशत योजना लाभ मिला है. यहां 690 लोगों को रोजगार दिया गया है.

उसी प्रकार औरंगाबाद में 86 फीसदी, कटिहार में 81 फीसदी, भोजपुर में 80 फीसदी, पूर्णिया में 79 फीसदी, नालंदा में 78 फीसदी का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है. 25 प्रखंडों में सौ फीसदी उपलब्धि हासिल हो चुकी है़ परिवहन सचिव ने बताया की 21 मार्च से लेकर 30 जून तक रोड टैक्स नहीं जमा करने वालों को 31 जुलाई तक टैक्स जमा करने पर 40 फीसदी की छूट दी जायेगी. इसमें कोई अर्थदंड नहीं देना होगा.

अब तक 52 सौ वाहन मालिकों को इसका लाभ मिल चुका है. राज्य सरकार ने वाहनों के कागजात अधूरे रहने पर 30 सितंबर तक छूट दी है. जिनके वाहनों के पंजीकरण फेल हो गये हैं या वाहन मालिक टैक्स डिफाल्टर हो गये हैं. उनके लिए 30 सिंतबर तक टैक्स माफी योजना लागू की गयी है. वहीं लॉकडाउन के कारण अप्रैल व मई माह में वाहनों के रजिस्ट्रेशन में काफी गिरावट थी. जून में प्रगति आयी है. जून में 96 हजार और 15 जुलाई तक 56 हजार नये वाहनों की खरीद हुई है.

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