पटना: कोरोना महामारी के दौरान अस्पताल या कोरोना मरीजों की सेवा में जुटे सरकारी सेवकों को ड्यूटी के क्रम में संक्रमण से होनेवाली मौत के बाद उनके आश्रित को सेवानिवृत्ति तक पूरा वेतन का लाभ मिलेगा. ऐसे सरकारी सेवकों के आश्रितों को यह भी विकल्प दिया जायेगा कि वह अनुकंपा पर नौकरी प्राप्त कर लें या सेवानिवृत्ति तक पूरा वेतन की सुविधा प्राप्त करें.
कोरोना ड्यूटी के दौरान इसका लाभ पहली अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान कोरोना मरीजों की सेवा में जुटे सरकारी सेवकों की मौत होने पर मिलेगा. कोरोना मरीजों की सेवा में डॉक्टर, नर्स, पारामेडिकल, ओटी असिस्टेंट, एंबुलेंस ड्राइवर, जैसे लोगों के परिजनों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इसका लाभ वैसे सरकारी सेवकों को नहीं मिलेगा जो सरकारी ड्यूटी पर हैं पर कोरोना संक्रमितों से अलग विभागों में ड्यूटी कर रहे हैं, या वैसे सरकारी सेवकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा जो कहीं से संक्रमित होते हैं और उनकी मौत हो जाती है.
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इस योजना का लाभ सिर्फ कोरोना की ड्यूटी के दौरान होनेवाले संक्रमितों के आश्रितों को ही मिलेगा. यह लाभ पंचायती राज विभाग, कला,संस्कृति एवं युवा विभाग या कृषि विभाग में काम कर रहे कर्मियों के आश्रितों को नहीं मिलेगा. कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों की सेवा में सभी कर्मचारी नहीं जुटे हैं.
सीएम की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित बैठक में वित्त विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गयी. कैबिनेट ने कुल 18 एजेंडों पर अपनी सहमति दी है. कैबिनेट ने राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार में राज्य निर्वाचन आयुक्त के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री को प्राधिकृत कर दिया.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya