वाणिज्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए पूरे शरीर को ढकने को लेकर पीपीई किट के निर्यात हेतु आवेदन देने और उसकी मंजूरी की प्रक्रिया और मानदंडों में संशोधन किया है. सोमवार को जारी एक व्यापार नोटिस में यह कहा गया है कि जुलाई में निर्यातकों ने जो भी अनुरोध दिए, वे अयोग्य पाए गए. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कोविड-19 के इलाज को लेकर 29 जून को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) चिकित्सा किट (कवर ऑल) के निर्यात की अनुमति दी थी.
इसमें मासिक निर्यात कोटा 50 लाख इकाई रखा गया था. डीजीएफटी ने कहा, ‘‘एक जुलाई से तीन जुलाई के बीच प्राप्त सभी आवेदनों पर गौर किया गया और काई भी आवेदन 29 जून को जारी व्यापार नोटिस में दिए गए मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं. अत: सभी आवेदनों को निर्यात कोटा के आवंटन के लिए पात्र नहीं पाया गया है. ” विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि निर्यात को लेकर आवेदन और मानदंड को संशोधित किया गया है और निर्यातकों को इन पीपीई किट (कवर ऑल) के निर्यात को लेकर नये सिरेस से ऑनलाइन आवेदन देने के लिए आमंत्रित किया गया है. ‘
निर्यातकों को खरीद आर्डर की प्रति के साथ प्रति आईईसी (आयात निर्यात कोड) आवेदन देना होगा और फिर उस पर विचार किया जाएगा.
posted by : sameer oraon