रांची : अब आपको दूसरे राज्यों से झारखंड के किसी भी जिले में किसी भी काम से आना है, तो आपको झारखंड सरकार के एक लिंक jharkhandtravel.nic.inपर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आपको मूवमेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप जारी किया जायेगा. वहीं, पहले वाले https://epassjharkhand.nic.in/ लिंक को बंद कर दिया गया है. हालांकि इसका लॉग इन आइडी और पासवर्ड नये वाले लिंक में भी काम करेगा. नया लॉग इन आइडी बनाने की जरूरत नहीं है. यह जानकारी देनी होगीलॉग इन करने के बाद बायीं ओर सेल्फ रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर योर सेल्फ में कई जानकारी देनी है.
इसमें आपसे पूछा जायेगा कि आप एयर, ट्रेन या रोड किस प्रकार आ रहे हैं. जो भी विकल्प चुनेंगे, उनका नंबर यानी फ्लाइट नंबर, ट्रेन नंबर या वाहन नंबर डालना होगा. इसके बाद यात्रा तिथि, यात्रा का प्रयोजन, कितने व्यक्ति सफर का नंबर डालने का एक बॉक्स आयेगा, उसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, पुरुष या महिला और आधार अपलोड करना होगा. इसके बाद कहां से आ रहे हैं और कहां जायेंगे, इसकी पूरी जानकारी भरने के बाद सेव करने पर तुरंत मूवमेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप जारी कर दिया जायेगा. इसमें कोई देरी नहीं हो रही है.
झारखंड आने पर कम-से-कम 14 दिनों का होम कोरेंटिन अनिवार्य है.बिजनेस प्रयोजन से आने पर भी रजिस्ट्रेशन जरूरी इसके अलावा दूसरे राज्यों के निवासी बिजनेस या ऑफिशियल काम से झारखंड में आते हैं, तब भी रजिस्ट्रेशन करना होगा. साथ ही निश्चित अवधि में वापस चले जाते हैं, तो उन्हें कोरेंटिन से छूट मिलेगी. इसमें भी आपको जानकारी देनी है, किस व्यक्ति से मिलना है, उनका मोबाइल नंबर और पता की जानकारी देनी है. इसमें आपको रिक्वेस्ट फॉर एग्जंप्शन फ्रॉम कोरेंटिन का विकल्प चुनना है.
Post by : Pritish Sahay