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दवा क्रेताओं की सूचना उपलब्ध करायें

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रामगढ़ : आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत देश में कोविड-19 को आपदा घोषित किया गया है. कोविड 19 के सर्विलांस के लिए यह आवश्यक है कि जिले में कोरोना लक्षण के लिए दवा खरीदने वाले व्यक्तियों की पहचान हो. इसके लिए रामगढ़ उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में आदेश दिया है.

इसमें कहा है कि रामगढ़ जिले के सभी मेडिकल स्टोर, दवा दुकान, फार्मासिस्ट दवा खरीदने के लिए आने पर उनकी व्यक्तिगत जानकारी व सूचना लेने के बाद ही उन्हें दवा उपलब्ध करायी जाये.

प्रतिदिन इससे संबंधित दवा खरीदने वाले व्यक्तियों की सूचना अपराह्न चार बजे जिले के नोडल पदाधिकारी को निम्न प्रपत्र में भर कर इ मेल- putli17march@rediffmail.com पर भेजें. इसके लिए नोडल पदाधिकारी पुतली विलुंग , रामगढ़ ड्रग इंसपेक्टर (9431587832/7564903413 ) उपलब्ध रहेंगे.

Post by : Pritish Sahay

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