विवेक चंद्र, रांची : राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के निकलने पर उसे अपराध की श्रेणी में शामिल किया जायेगा. सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमते पकड़े जाने पर जुर्माना भरना पड़ेगा. जुर्माना नहीं देने पर जेल भी जाना पड़ेगा. कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार कानून बना रही है. आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग मिल कर संक्रमण समाप्त करने के लिए निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान तय कर रहे हैं.
इसके लिए देश के विभिन्न राज्यों में लागू नियमावली का अध्ययन किया जा रहा है. इससे संबंधित विधेयक तैयार कर कैबिनेट की स्वीकृति के लिए पेश किया जायेगा.कानून लागू होने के बाद घर से बाहर या सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा के बिना पकड़े जाने पर 100 से 1000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है. जुर्माना नहीं चुकाने पर जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है.
हालांकि, जुर्माना या सजा संबंधित प्रावधान पर अब तक अंतिम फैसला नहीं किया गया है. देश के विभिन्न राज्यों में लागू कानून के आधार पर ही जुर्माना की राशि और सजा निर्धारित की जायेगी.लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर भी देना होगा दंडझारखंड में राज्य व केंद्र सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर भी जुर्माना और सजा का प्रावधान किया जा रहा है.
लॉकडाउन के दौरान प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन नहीं करने, रेस्तरां में बैठा कर भोजन कराने, भीड़ जमा कर पार्टी या समारोह का आयोजन करने आदि नियमों का उल्लंघन करने पर नकद दंड के अलावा जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है. नियमों का एक बार से अधिक बार उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना और सजा दोनों में ही इजाफा करने का प्रावधान किया जा रहा है.
Post by : Pritish sahay