सिमडेगा : प्रधान जिला जज कुमार कमल की अदालत ने सिमडेगा लैंपस घोटाले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. जानकारी के मुताबिक, उक्त आरोपियों पर दो करोड़ 35 लाख 19 हजार 920 रुपये घोटाला करने का आरोप है. इस संबंध में सहायक निबंधक रामनाथ मांझी को जांच की जिम्मेवारी सौंपी गयी थी.
जांच के बाद श्री मांझी ने 15 अप्रैल 2019 को एलिजाबेथ बखला, अनसिला टोपनो, सलोनी कुल्लू, शंकर सिंह, जेम्स टेटे,सत्येंद्र कुमार पाठक, मो इस्तेयाक, जोहनेस बाड़ा, रामनारायण रोहिल्ला के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
उक्त आरोपियों ने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने दलीलें दी. ज्ञात हो कि उक्त मामले में अधिकतर के घर के कुर्की भी हो चुकी है.
Post by : Pritish Sahay