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नीतीश कैबिनेट की बैठक में पांच एजेंडों पर लगी मुहर, पीएचइडी विभाग में 644 पदों पर होगी नियुक्ति

Bihar Cabinet Meeting पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में पांच एजेंडों पर सहमति दी गयी. कैबिनेट ने लोकस्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचइडी) में विभिन्न स्तर के 641 स्थायी और तीन कंट्रेक्ट के पदों पर बहाली का रास्ता साफ कर दिया. कैबिनेट द्वारा पीएचइडी में इन पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है. नये पदों के सृजन के बाद विभाग के स्थापना व्यय पर 39 करोड़ 84 लाख 98 हजार 953 रुपये का भार बढ़ेगा.

Bihar Cabinet Meeting पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में पांच एजेंडों पर सहमति दी गयी. कैबिनेट ने लोकस्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचइडी) में विभिन्न स्तर के 641 स्थायी और तीन कंट्रेक्ट के पदों पर बहाली का रास्ता साफ कर दिया. कैबिनेट द्वारा पीएचइडी में इन पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है. नये पदों के सृजन के बाद विभाग के स्थापना व्यय पर 39 करोड़ 84 लाख 98 हजार 953 रुपये का भार बढ़ेगा.

कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव डॉ दीपक प्रसाद ने बताया कि सरकार द्वारा पीएचइडी को सुदृढ़ व विस्तार करने के लिए यह कदम उठाया गया है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा पहले से विभाग में सृजित मुख्य अभियंता (नागरिक) पीएचइडी विभाग (मुख्यालय) पटना के पदनाम को मुख्य अभियंता (असैनिक), दक्षिण बिहार लोकस्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय)पटना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत 5085 आर्सेनिक प्रभावित वार्डों को 3814 क्लोराइड प्रभावित वार्डों और 21598 आयरन प्रभावित वार्डों में पेयजल को रसायनिक प्रदूषण से मुक्त कर हर घर नल का जल उपलब्ध कराया जाना है. इसके अलावा राज्य के चिह्नित पंचायतों के गैर गुणवत्ता वाले 17555 वार्डों में से लगभग 8303 वार्डों में भी हर घर नल का जल उपलब्ध कराया जना है. इस कार्यों को पूरा करने के लिए विभाग में इन पदों का सृजन किया गया है.

उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य में नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के 2015 में गठित समिति के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गयी है. पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकायों के तहत नियुक्त शिक्षकों व लाइब्रेरियन के सेवा शर्तों में सुधार के लिए सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति का अवसर, अनुशासनिक प्राधिकार एवं अन्य सेवा शर्तों पर अनुशंसा देने के लिए 11 अगस्त 2015 में एक कमेटी का गठन किया गया था.

उस कमेटी में अन्य पदाधिकारियों के अलावा प्रधान अपर महाधिवक्ता का पद भी सदस्य के रूप में है. यह पद वर्तमान में रिक्त है. कैबिनेट द्वारा प्रधान अपर महाधिवक्ता का पद रिक्त रहने के कारण समिति की बैठक होने में कठिनाई हो रही है. अब उनके स्थान पर विद्वान अधिवक्ता द्वारा नामित एक अपर महाधिवक्ता को सदस्य के रूप में नामित करते हुए समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया.

इसके अलावा जगजीवन राम संसदयी अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान (संशोधन) नियमावली 2020 के प्रारूप को स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गयी है. जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान नियमावली 2014 के नियम पांच (1) व छह (1) में संशोधन किया गया है. संस्थान के कर्मियों की नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी. निदेशक सहित शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा एवं शोध के हित में समय समय पर किया जायेगा.

गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की अधिकतम सीमा वही होगी जो पहले से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी. निदेशक योगदान की तिथि से तीन वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु तक जो दोनों में से कम हो के लिए अपना पद पर बने रहेंगे. राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक हित में समुचित कारण के आधार पर कार्यावधि पूर्ण होने के पूर्व भी निदेशक को पदच्यूत कर सकेगी. राज्य सरकार आवश्यकतानुसार निदेशक की कार्यावधि का विस्तार व पुनर्नियुक्ति अधिकतम 67 वर्ष की आयु तक कर सकेगी.

उन्होंने बताया कि इसके अलावा कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तहत एनसीसी अंशकालीन पदाधिकारियों और कैडेटों के भोजन भत्तों में वृद्धि करने की स्वीकृति दी है. शिविर के दौरान कैडटों के भोजन भत्ता 95 रुपया प्रति दिन को बढ़ाकर 150 रुपये प्रति दिन कर दी गयी है. शिविर के दौरान अंशकालीन पदाधिकारियों के भोजन भत्ता को 100 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है. कैबिनेट द्वारा किशनगंज जिला के पीएचसी, पोठिया के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ विनय कुमार लाल को 11 फरवरी 2012 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दे दी गयी.

Posted by Samir Kumar

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