मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने आज एक रेप पीड़िता को इस बात की इजाजत दे दी कि वह अपने 25 सप्ताह के गर्भ का गर्भपात करा ले. गौरतलब है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के अनुसार कोई रेप पीड़िता अपने 24 सप्ताह तक के गर्भ का गर्भपात करा सकती है.
लोकसभा ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट को इसी वर्ष 17 मार्च को पास किया था. बिल में वैधानिक रूप से गर्भपात कराने की अवधि 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गयी है. बंबई हाईकोर्ट ने आज जिस रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दी, उसका गर्भ 25 सप्ताह का है.
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि रेप पीड़िता और असमान्य गर्भ वाली महिलाएं 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती हैं. लोकसभा में बिल पास कराने के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा था कि गर्भपात की मंजूरी केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए है तथा इसके लिए पूरी सावधानी रखी गयी है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक महिलाओं की गरिमा, स्वायत्तता तथा उनके बारे में गोपनीयता प्रदान करने वाला है.
बिल का लाभ वैसी महिलाओं को मिलेगा जो दुष्कर्म पीड़िता हैं या फिर सगे-संबंधियों की बुरी नजर की शिकार हैं. साथ ही दिव्यांग और नाबालिग महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा.
Posted By : Rajneesh Anand