मुंबई : वरिष्ठ टीवी पत्रकार और रिप्बलिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को मुंबई हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने गोस्वामी पर दर्ज दो मुकदमों पर रोक लगा दिया है. यह मुकदमा पालघर लींचिंग और बांद्रा में माइग्रेंट लेबर को लेकर दिए गये उनके एक कथित संप्रदायिक बयान से संबधित था.
गिरफ्तारी पर रोक– बता दें कि इससे पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में अर्णब गोस्वामी के गिरफ्तार करने पर रोक लगा दिया था. कोर्ट ने कहा था कि उनसे सिर्फ पूछताछ की जा सकती है. इसके अलावा पुलिस न तो उन्हें हिरासत में रख सकती है और न ही उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. इसके बाद अर्णब पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए थे.
पूछताछ के लिए पहुंचे थे थाने- इस मामले में अर्णब गोस्वामी से पूछताछ हो चुकी है. उनसे पुलिस ने एनएम जोशी मार्ग थाने में करीब चार घंटे तक पूछताछ की. इसके साथ ही रिपब्लिक टीवी के सीएफओ से भी पुलिस ने पूछताछ की थी. पूछताछ के बाद अर्णब ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस सत्ता के इशारों पर उन्हें बेवजह पूछताछ के लिए लंबे इंतजार करने के लिए कहती है. अर्णब गोस्वामी से जुड़ी हर News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
क्या है मामला- प्रवासी मजदूरों के पलायन के समय मजदूरों का एक जत्था बांद्रा स्टेशन पर पहुंच गये. बांद्रा स्टेशन पर ही एक धार्मिक स्थल है, जिसको लेकर अर्णब गोस्वामी पर अपने शो में कथित विवादित टिप्पणी करने का आरोप है. इस मामले में मुंबई और नागपुर में दो मुकदमे दर्ज हैं. हालांकि कोरोना वायरस के कारण इस मामले में अर्णब को राहत मिली थई और सिर्फ मुंबी में पुलिस को पूछताछ करने की इजाजत मिली थी.
Posted By : Avinish Kumar mishra