पटना : बस और ट्रक जैसे व्यवसायिक पैसेंजर,मालवाहक वाहन मालिकों को परिवहन विभाग ने रोड टैक्स (पथ कर) जमा करने में बड़ी राहत दी है. कैबिनेट की बैठक में 21 मार्च से 30 जून, 2020 तक की अवधि का तिमाही पथकर 31 जुलाई, तक जमा करने पर देय कर में 40 प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने पर सहमति दे दी है. इसके साथ ही उस अवधि का दंड भी माफ कर दिया जायेगा. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने जनहित में यह निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि 2020-21 के तिमाही अवधि में देय कर में 40 प्रतिशत एकमुश्त छूट से राज्य के बस व ट्रक सहित व्यावसायिक वाहनों के वाहन मालिकों को इसका लाभ मिल सकेगा. विभिन्न परिवहन संगठनों द्वारा पथकर एवं अन्य करों, शुल्कों में छूट, माफी का आग्रह किया गया था. विभाग स्तर पर मामले की समीक्षा की गयी.
सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहन, पैसेंजर वाहन एवं मालवाहक वाहन के स्वामी, जो लाॅकडाउन की अवधि में आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं रहे हों, को तिमाही अवधि में देय पथकर में कुछ छूट दी जायेगा. कैबिनेट द्वारा वैसे निबंधित वाहन जो जीर्ण- शीर्ण अवस्था में हैं या वाहनों को नष्ट कर दिया गया या ऐसे बेकार वाहनों को काबाड़ी के हाथों में बेच दिया गया है, तकनीकी कारणों से चलाने योग्य नहीं रह गये. ऐसे वाहनों के 15 साल पूरे होने के बाद वाहन स्वामी उसका निबंधन रद्द कराना चाहते हैं तो इसके लिए सर्वक्षमा योजना के तहत कर माफी में रियायत दी जायेगी.
वाहन मालिक को यह सूचना देनी होगी कि वाहन चोरी का नहीं है. वाहन स्वामी को 14 दिनों के अंदर वाहन के चेसिस संख्या को काटकर पेश करना होगा. उसकी जांच के बाद उसका निबंधन रद्द कर दिया जायेगा. इसमें सभी प्रकार के बेकार निजी या व्यावसायिक वाहन, टैक्सी, मोटर कैब या मैक्सी का 15 वर्षों के लिए गये भुगतान का 20 प्रतिशत जमा करने के बाद नीलाम पत्र पर सूद की राशि माफ कर दी जायेगी. अन्य प्रकार के वाहनों पर देय कर का 20 प्रतिशत जमा करने पर शेष कर और अर्थदंड को माफ कर दिया जायेगा. अन्य प्रकार के एक वर्ष से अधिक एवं पांच वर्ष से अधिक समय से बेकार वाहनों पर देय कर का 10 प्रतिशत जमा किये जाने पर उस वाहन का शेष कर सर्वक्षमा में माफ कर दिया जायेगा. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंड़ों पर मुहर लगायी गयी.