पटना : वर्षों से एक ही जगह तैनात सिपाही से इंस्पेक्टरों को अब अपने पसंदीदा जिलों में तबादला हो सकेगा. इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही स्तर के पुलिसकर्मियों के तबादलों में अब जुगाड़ नहीं चलेगी. ट्रांसफर – पोस्टिंग में पारदर्शिता लाने के लिए पारदर्शी एवं कल्याणकारी पद्धति अपनायी जायेगी. पुलिसकर्मी तय करेंगे कि वह किन पांच जिलों में नियुक्ति चाहते हैं. पुलिस मुख्यालय पुलिसकर्मी द्वारा तय किये गये पांच में से किसी एक जिला में मैरिट के आधार पर तबादला कर देगा. पावरफुल इंस्पेक्टर- दारोगा – सिपाही अच्छेजिलों में तैनाती पा जाते हैं, बिना पैरवी वाले जहां -तहां भेज दिये जाते हैं. इस नजरिये को बदलने के लिए पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों के तबादले को नयी नीति लागू करायी है. पुलिस मैन्युअल के अनुसार इंस्पेक्टर से लेकर सिपाहीतक किसी भी जिले में छह साल, रेंज में आठ साल तथा जोन में दस साल से अधिक तैनात नहीं रह सकता. 31 दिसंबर को यह समय-सीमा पूरी करने वालों का तबादला नयी नीति से होने जा रहा है.
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पुलिस मुख्यालय ने डीआइजी- एसएसपी- एसपी को इस संबंध में पत्र भेज दिया है. पुलिस मुख्यालय के आदेश पर रेंज आइजी-डीआइजी द्वारा सभी एसएसपी- एसपी को पुलिस पदाधिकारी- कर्मियों से अन्य जिलों में स्थानांतरण को पांच ऐच्छिक जिला का नाम उल्लेख करते हुये स्वलिखित आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है. विशेष इकाई या कार्यालय में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी-कर्मियों को भी स्थानांतरण के लिए पसंद का जिला का उल्लेख करते आवेदन 30 जून तक देने के निर्देश दिये गये हैं. इससे पहले डीजीपी ने एसटीएफ, एटीएस, एसएसजी, पुलिस अकादमी, सिपाहीप्रशिक्षण विद्यालय, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो और लोकायुक्त कार्यालय के लिए विशेष योग्यता वाले पुलिसकर्मियों को नियुक्ति करने का आदेश जारी
किया था.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya