धनबाद : बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डाल पायेंगे. पिछले कई दिनों से इनकी वोटिंग को लेकर संशय बरकरार था. भाजपा के प्रदेशस्तरीय नेताओं की भी निगाहें अदालत के आदेश पर टिकी थीं. आखिरकार आज अदालत ने इन्हें पुलिस सुरक्षा में वोटिंग करने का आदेश दे दिया है. इससे भाजपा ने राहत की सांस ली है. जानिए संजीव कुमार से पूरा मामला.
झारखंड में 19 जून को दो सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में भाग लेने को लेकर बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने अदालत से आग्रह किया था. 15 जून को अदालत ने इनकी ओर से दायर जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था. पिछले कई दिनों से ये जेल में बंद हैं. इससे इनकी वोटिंग पर संशय बरकरार था. इन्होंने जमानत को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है.
अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने आज बुधवार को 11:30 बजे भाजपा विधायक ढु्ल्लू महतो को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने का आदेश दे दिया है. अपने आदेश में अदालत ने जेल सुपरिंटेंडेंट को कहा है कि वह विधायक ढुल्लू महतो को 19 जून 2020 को कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा, रांची ले जायें और मतदान करने के बाद उसी दिन उन्हें धनबाद वापस ले आयें.
झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक ढुल्लू महतो के मतदान करने पर संशय के बादल मंडराने लगे थे. धनबाद की अदालत ने सोमवार (15 जून, 2020) को इन्हें औपबंधिक जमानत देने से इन्कार कर दिया था. बाघमारा के विधायक को जमानत नहीं मिलना भाजपा उम्मीदवार के लिए एक झटका माना जा रहा था.
एक महिला नेत्री के यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद बाघमारा के दबंग भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने एसडीजेएम की अदालत में औपबंधिक जमानत के लिए याचिका दायर की थी. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए एसडीजेएम शिखा अग्रवाल की अदालत ने बाघमारा विधायक की याचिका को खारिज कर दिया था. आज अदालत ने इन्हें सशर्त इजाजत दी है.
Posted By : Guru Swarup Mishra