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सावधान हो जायें ऑटो चालक नियम तोड़ा, तो होगी प्राथमिकी

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश की अवहेलना कर ऑटो व ई-रिक्शा चलाने पर चालक पर गैर इरादतन हत्या का प्रयास का केस दर्ज होगा.

रांची : कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश की अवहेलना कर ऑटो व ई-रिक्शा चलाने पर चालक पर गैर इरादतन हत्या का प्रयास का केस दर्ज होगा. यह केस आदेश की अवहेलना कर तीसरी बार ऑटो चलाते पकड़े जाने के बाद होगा. इसके अलावा अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. इसके साथ ही ऑटो जब्त कर लिया जायेगा. इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने जारी कर दिया है. उन्होंने कार्रवाई की जिम्मेवारी सभी ट्रैफिक थाना प्रभारी और ट्रैफिक डीएसपी को सौंप दी है.

ट्रैफिक एसपी ने जारी आदेश में लिखा है कि परिवहन विभाग की ओर से भाड़े पर ई-रिक्शा, ऑटो और मैनुअल ऑटो चलाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है. यह निर्देश कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी किया गया है. चलनेवाले सभी वाहन व्यावसायिक श्रेणी में निबंधित होने चाहिए. इसके साथ ही परमिट होना चाहिए. परमिट ही रूट पास माना जायेगा. उक्त सभी वाहनों की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होगी.

ऑटो को दूसरी यात्री के साथ शेयर करना या बीच में वाहन रोक कर यात्री बैठाना मान्य नहीं होगा. वाहन चालक फेस मास्क और गलब्स पहनने के साथ सैनिटाइजर भी रखेंगे. यात्री को फेस मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का अनुपालन करना आवश्यक है. चालक या यात्री के लिए धूम्रपान करना, पान, गुटखा या खैनी खाना और थूकना मना है. इस निर्देश का अनुपालन नहीं करानेवाले पुलिस पदाधिकारी या कर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी.

प्रत्येक अतिरिक्त यात्री के हिसाब से चालान निर्गत होगा : आदेश के अनुसार, निर्देश का अनुपालन नहीं कर प्रत्येक अतिरिक्त यात्री बैठाने के हिसाब से चालान निर्गत किया जायेगा. दूसरी बार इस अपराध की पुनरावृत्ति करने पर एमवी एक्ट की धारा 194 के तहत चालन निर्गत किया जायेगा. लेकिन अगर आदेश की अवहेलना ऑटो चालक द्वारा तीसरी बार की जायेगी, तो ऑटो जब्त कर चालक के खिलाफ धारा 188, महामारी रोग अधिनियम 1897 व धारा 269, 270 और गैर इरादतन हत्या का प्रयास से संबंधित धारा 308 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. जिस थाना क्षेत्र में यह अपराध होगा, उसी थाना में यह केस भी दर्ज किया जायेगा. कार्रवाई के दौरान ट्रैफिक डीएसपी इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे.

  • थानेदार और डीएसपी को सौंपी गयी कार्रवाई की जिम्मेवारी

  • निर्देश का अनुपालन नहीं करानेवाले पुलिस अफसरों के खिलाफ भी की जायेगी कार्रवाई

छोटे ऑटो में अधिक सवारी बैठाने पर संघ को दें जानकारी : रांची. छोटानागपुर टैक्सी व टेंपो चालक संघ के अध्यक्ष शमीम अख्तर ने कहा है कि छोटे ऑटो में दो सवारी बैठाने की इजाजत दी गयी है, लेकिन कुछ यात्रियाें ने शिकायत की है कि चालक दो से अधिक सवारी बैठाते हैं. साथ ही दोगुना भाड़ा भी लेते हैं. यदि कोई भी चालक दो से अधिक सवारी बैठाता है और भाड़ा दोगुना लेता है, तो यात्री संघ के पदाधिकारियों को सूचित करें. संघ उन चालकों पर कार्रवाई करेगा़

इ-रिक्शा मेन रोड में चलाने की इजाजत मिले: रांची जिला रिक्शा, इ-रिक्शा व ठेला मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री से मेन राेड में इ-रिक्शा परिचालन की अनुमति देने की मांग की है. संघ के अध्यक्ष शकील राइन, महामंत्री मुन्ना कच्छप, सचिव विजू नंदन की उपस्थिति में संघ की हुई बैठक में मुख्यमंत्री से यह मांग की गयी है. संघ का कहना है कि मेन रोड से राजेंद्र चौक तक यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए परिचालन की इजाजत दी जाये.

परमिट रिनुअल का चालान दिखा कर ऑटो चला सकेंगे : रांची़ राजधानी में चलनेवाले ऑटो अब परमिट रिनुअल का चालान दिखा कर परिचालन कर सकेंगे. राजधानी मेें 2335 छोटे-बड़े ऑटो को परमिट मिला हुआ है़ अनलाॅक-1.0 के बाद कुछ ऑटो का परिचालन हो रहा था, लेकिन परमिट नहीं रहने के कारण यातायात पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ा जा रहा था. जबकि वे लोग परमिट रिनुअल का चालान दिखा रहे थे. ट्रैफिक पुलिस चालान को नहीं मान रही थी. यह जानकारी प्रदेश डीजल ऑटाे चालक महासंघ को मिली. महासंघ ने ऑटो चालकों की समस्या को लेकर ट्रैफिक एसपी से मुलाकात की.

महासंघ के संस्थापक दिनेश सोनी ने बताया कि चालकों की समस्या से ट्रैफिक एसपी को अवगत कराया गया. 13 जून को फिर से महासंघ ट्रैफिक एसपी से मिला. ट्रैफिक एसपी ने रिनुअल का चालान दिखा कर अॉटो परिचालन की अनुमति दे दी. 30 जून के बाद यदि परमिट नहीं दिखाया गया, तो ऑटाे को पहले की तरह जब्त कर लिया जायेगा. साथ ही महासंघ ने ट्रैफिक एसपी से मांग की कि परमिट के नाम पर जो ऑटो पकड़ा गया है, उसे छोड़ दिया जाये. ट्रैफिक एसपी ने जांच के बाद पकड़े गये ऑटो को छोड़ने का आश्वासन संघ को दिया है.

सैनिटाइजर, गलब्स व मास्क का प्रयोग होगा अनिवार्य : शर्त रखा गया कि छोटे ऑटो में दो और बड़े ऑटो में चार सवारी ही बिठाया जा सकता है. ऑटो चालक सवारियाें को बैठने के पहले सैनिटाइजर देंगे. साथ ही ऑटो चालकों को मास्क व गलब्स का प्रयोग अनिवार्य किया गया है. जो व्यक्ति मास्क पहने हुए नहीं होगा अथवा ज्यादा बीमार होगा, उसे साधारण सवारियों के साथ नहीं बैठायेंगे़

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