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देशद्रोह मामला : विनोद दुआ की याचिका पर रविवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई

नयी दिल्ली : राजद्रोह मामले में जाने माने पत्रकार विनोद दुआ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट रविवार 14 जून को विशेष सुनवाई करेगा. पत्रकार पर भाजपा नेता अजय शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में गलत खबर प्रकाशित करने का आरोप लगाते हुए राजद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज करवाया है. दुआ ने उसी मुकदमे को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

नयी दिल्ली : राजद्रोह मामले में जाने माने पत्रकार विनोद दुआ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट रविवार 14 जून को विशेष सुनवाई करेगा. पत्रकार पर भाजपा नेता अजय शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में गलत खबर प्रकाशित करने का आरोप लगाते हुए राजद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज करवाया है. दुआ ने उसी मुकदमे को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सुनवाई के लिए रविवार सुबह 11 बजे विशेष अदालत लगाने का निर्णय किया है. विनोद दुआ की याचिका न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एमएम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति विनीता सरन की बेंच के सामने रविवार को सूचीबद्ध की गयी है. प्राथमिकी निरस्त करने के अलावे दुआ ने शीर्ष अदालत से खबरों को लेकर पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध भी किया है.

क्या है पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश में भाजपा के एक स्थानीय नेता ने पत्रकार विनोद दुआ पर देशद्रोह का आरोप लगाया है. वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ दिल्ली में इस वर्ष की शुरुआत में हुए सांप्रदायिक दंगों को लेकर यू-ट्यूब पर शो करने के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. शिकायत के मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर वोट हासिल करने के लिए ‘मौतों एवं आतंकवादी हमले’ का इस्तेमाल करने के आरोप लगाये.

भाजपा के महासू इकाई अध्यक्ष अजय श्याम की शिकायत पर उनके खिलाफ धारा 124 ए (देशद्रोह), 268 (सार्वजनिक गड़बड़ी), 501 (ऐसी सामग्री प्रकाशित करना जिससे मानहानि हो) और 505 (सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने वाले बयान देना) के तहत मामला दर्ज किया गया. दुआ को बृहस्पतिवार को एक नोटिस भेजकर शिमला पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया.

उन्हें नोटिस देने के लिए हिमालच प्रदेश के पुलिसकर्मी शुक्रवार को दिल्ली उनके घर पर पहुंचे. राज्य पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि नोटिस के जवाब में दुआ ने कहा कि स्वास्थ्य, उम्र और कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण वह कुमारसैन थाने नहीं आ सकते. पुलिस अधीक्षक कौशल शर्मा ने कहा कि बहरहाल, वह ई-मेल या किसी अन्य ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से जांच में शामिल होने पर सहमत हो गये हैं.

भाजपा नेता अजय श्याम ने शिकायत दी कि दुआ ने 30 मार्च को 15 मिनट के यू-ट्यूब शो में कई विचित्र आरोप लगाये. दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता नवीन कुमार की तरफ से दायर इसी तरह की शिकायत में बुधवार को दुआ के खिलाफ जांच 23 जून तक रोक दी थी. हिमाचल में दर्ज शिकायत के खिलाफ दुआ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है. उसी पर रविवार को सुनवाई होगी.

Posted By: Amlesh Nandan Sinha

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