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EPFO ने लॉन्च किया AI Tool, जानिए करोड़ों PF उपभोक्ताओं को इससे क्या होगा फायदा

EPFO, EPF withdrawal: कोरोनावायरस संकट के इस दौर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने खाताधारकों की हर संभव मदद करने की कोशिश में जुटी हुई है. मार्च में ही ईपीएफओ ने नियमों में कई तरह की छूट दीं. इनमें से एक तो ये कि खाताधारक अपने खाते में जमा राशि का 75 फीसदी तक का हिस्सा निकाल सकते हैं. अब इसी क्रम में ईपीएफओ ने पैसा निकालने की प्रकिया को और आसान कर दिया है.

EPFO, EPF withdrawal: कोरोनावायरस संकट के इस दौर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने खाताधारकों की हर संभव मदद करने की कोशिश में जुटी हुई है. मार्च में ही ईपीएफओ ने नियमों में कई तरह की छूट दीं. इनमें से एक तो ये कि खाताधारक अपने खाते में जमा राशि का 75 फीसदी तक का हिस्सा निकाल सकते हैं.

अब इसी क्रम में ईपीएफओ ने पैसा निकालने की प्रकिया को और आसान कर दिया है. बता दें कि कोरोनोवायरस महामारी के दौरान ईपीएफओ खाते से पीएफ का पैसा निकालने वाले खाताधारकों की संख्या काफी बढ़ गयी है.

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एआई टेक्नोलॉजी ने काम को किया आसान

इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, आमतौर पर ईपीएफ के किसी भी दावे का निस्तारण 10 दिन में होता है लेकिन लोगों की जरूरत को देखते हुए ईपीएफओ ने यह काम अब तीन में करना शुरू कर दिया है. ईपीएफओ के ताजा बयान के मुताबिक, कोरोना वायरस से जुड़े क्लेम में 3 दिन के अंदर राशि खाताधारक तक पहुंचा दी गयी. यह सब हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के कारण.

ईपीएफओ ने अपने पैसे निकालने की प्रक्रिया को एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर असान बना दिया है. ईपीएफओ के बयान के मुताबिक, लॉकडाउन लागू होने के बाद रिकॉर्ड पांच दिन में पहला ऑटोमेटिक क्लेम सेटेलमेंट सिस्टम तैयार किया गया. ईपीएफओ के लिए यह पहला अनुभव था. इस सिस्टम के जरिए कोविड-19 से जुड़े 54 फीसदी क्लेम ऑनलाइन सेटेलमेंट किए गये. ईपीएफओ का मानना है कि आने वाले समय में दावों के निस्तारण इससे भी कम समय में होंगे.

15000 से कम वेतन वालों ने किए सबसे अधिक दावे

ईपीएफओ के मुताबिक, ऑफिस में कम वर्कफोर्स होने के बाद भी लॉकडाउन के दौरान हर रोज 80,000 दावों का निस्तारण किया गया और हर रोज 270 करोड रुपए जारी किए गए. दावा है कि अप्रैल से मई के बीच ईपीएफओ ने 36.06 लाख दावों का निस्तारण करते हुए 11540 करोड रुपए जारी किए. इनमें से 15.54 लाख दावे कोविड-19 से जुड़े हुए थे, जिनके लिए 4540 करोड़ रुपए जारी किए गए. यह एडवांस राशि थी जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जारी किया गया. इनमें 74 प्रतिशत मामले ऐसे कर्मचारियों के थे जिनका वेतन 15000 या इससे कम है. 50,000 से ज्यादा के वेतन वाले दावे महज 2 फीसदी रहे.

पीएफ स्कीम के तहत एडवांस क्लेम भी

पीएफ स्कीम के तहत सदस्य एक बार यह एडवांस क्लेम कर सकता है. यह राशि संबंधित व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी जो नन रिफंडेबल है यानी यह एडवांस पेमेंट ईपीएफओ को दोबारा लौटाने की आवश्यकता नहीं होगी. राशि हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. हालांकि इसके लिए कुछ नियमों को पूरा करना अनिवार्य है. उदाहरण के लिए ईपीएफ खाताधारक का केवाईसी पूरा होना चाहिए, यूएएन एक्टिव होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए. ईपीएफओ के रिकॉर्ड में दर्ज बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भी सही होना जरूरी है.

Posted By: Utpal kant

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