रांची : दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त ने कांके अंचल में म्यूटेशन में हुई गड़बड़ी की जांच का आदेश दिया है. साथ ही दो सदस्यीय जांच दल का गठन किया है. इसमें खाद्य उप निदेशक संध्या गुप्ता और कल्याण उप निदेशक निरंजन कुमार को शामिल किया गया है. आयुक्त के सचिव ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश में दो शिकायती पत्रों के मिलने की बात कही गयी है.
शिकायत में क्या आरोप है : बबलू मुंडा की ओर से की गयी शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि सीओ ने म्यूटेशन केस नंबर 4777/2018-19 को पहले अस्वीकृत कर दिया. बाद में म्यूटेशन केस नंबर 479/2018-19 के सहारे उसी जमीन का म्यूटेशन कर दिया गया. म्यूटेशन केस नंबर 5985/2018-19 और 590/2019-20 में भी इसी तरह की गड़बड़ी की गयी है.
अमन उरांव की ओर से की गयी शिकायत में रजिस्टर-टू में गड़बड़ी कर दूसरे व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी करने का आरोप लगाया गया है. शिकायती पत्र में कहा गया कि ग्राम संग्रामपुर के कोरा उरांव वगैरह के नाम पर रजिस्टर-टू में जमाबंदी कायम थी. इसे हटा कर सुधीर दत्ता का नाम लिख दिया गया है. ऑनलाइन रजिस्टर-टू में कोका उरांव के बदले सुधीर दत्ता का नाम दर्ज है. प्रमंडलीय आयुक्त ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जांच दल का गठन किया है.
posted by : Pritish Sahay