नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी (PNB Scam) के प्रमुख आरोपी नीरव मोदी और उसके रिश्तेदार मेहुल चोकसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जांच एजेंसी ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के करीब 1350 करोड़ रुपये के तराशे हुए हीरे-मोती और ज्वेलरी को हांगकांग की फर्मों से वापस लायी है. देश छोड़कर भाग चुके इन दोनों कारोबारियों पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 14 हजार करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला करने का आरोप है. इन दोनों के खिलाफ ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और इनको भारत वापस लाने की भी कवायद चल रही है.
These valuables include polished diamonds, pearls, pearl and silver jewellery and were kept in the godown of a logistics company in Hong Kong. These consignments were brought back to Mumbai today and the consignments weigh approx 2340 kg: Enforcement Directorate (ED) https://t.co/O8n4W4qwKd
— ANI (@ANI) June 10, 2020
इसके साथ ही, महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने आठ जून को भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के तहत आदेश सुनाते हुए नीरव मोदी की परिसंपत्तियों को कुर्क करने अनुमति दी थी. विशेष अदालत के न्यायाधीश वीसी बारडे ने ईडी को मोदी की उन परिसंपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं, जो पीएनबी के पास गिरवी नहीं हैं. इसके लिए अदालत ने जांच एजेंसी को एक महीने का समय दिया है.
एफईओए के प्रभाव में आने के दो साल बाद यह देशभर में पहला ऐसा मामला है, जब इस कानून के तहत किसी की संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया गया है. इस आदेश के बाद केंद्र सरकार एफईओए की धारा 12(2) और आठ के तहत इन परिसंपत्तियों को कुर्क कर सकती है. शारदुल अमरचंद मंगलदास विधि फर्म से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता नितेश जैन इस मामले में पीएनबी की ओर से पेश हुए. उन्होंने कहा कि अदालत ने केवल उन्हीं संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है, जो बैंक के पास गिरवी नहीं रखी गयी हैं.
Also Read: ब्रिटेन में सितंबर तक टला नीरव के भारत प्रत्यर्पण का मामला, जानिए कोर्ट ने मोदी से क्या कहा…हालांकि, विशेष अदालत ने जांच एजेंसी ईडी को मोदी के मालिकाना हक वाली और आयकर विभाग द्वारा जब्त की गयी पेंटिंग को कुर्क करने की अनुमति नहीं दी. उधर, बंबई हाईकोर्ट पहले ही इन्हें नीलाम कर धन जमा करने का आदेश दे चुका है. फिलहाल, इससे मिलने वाली राशि को वितरित नहीं किया जाएगा.
अपने आदेश में विशेष अदालत ने कहा था कि ईडी के पास छूट है कि वह आयकर विभाग के नियंत्रण वाली पेंटिंग हासिल करने के लिए कानूनी उपाय करे. फिलहाल, नीरव मोदी (49) ब्रिटेन की जेल में बंद हैं. मोदी को वहां मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था. भारत उनके खिलाफ वहां की अदालत में प्रत्यपर्ण की कानूनी लड़ाई लड़ रहा है.
Posted By : Vishwat Sen
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