नयी दिल्ली : अगर आप निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है. अब आपके इलाज में खर्च हुए रुपये की भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करेगी. बशर्ते इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. नियमों का पालन नहीं करने वालों को इंश्योरेंस की सुविधा नहीं दी जायेगी.
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार बीमा वित्तीय प्राधिकरण (आईआरडीए) जल्द ही रेट लिस्ट जारी करेगी, जिसमें अस्पताल में दिन के हिसाब से पैसा जमा करना पड़ेगा. मरीजों के लिए एक दिन के लिए किए जाने वाले खर्च भी सीमित होगी. एक दिन में आइसोलेशन वार्ड में सिर्फ 5 हजार रुपये खर्च किए जा सकते हैं.
रेट लिस्ट में आईसीयू और कोरेंटिन के लिए अलग-अलग खर्च की व्यवस्था की गयी है. 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस जिसके पास होगा, वे आईसीयू में एक दिन में 10 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं, जबकि कोरेंटिन के लिए 5 हजार रुपये का खर्च की रकम रखी गयी है.
अभी क्या है नियम- वर्तमान में कोरोना से इलाज कराने वाले मरीजों को इंश्योरेंस पाने के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहीत अस्पताल में ही इलाज कराना होगा. निजी और दूसरे अस्पताल में इलाज करवाने वाले लोगों को इंश्योरेंस की सुविधा नहीं मिलती है. अधिकतर लोग डर के कारण अधिग्रहीत अस्पताल के बजाय दूसरे अस्पताल में इलाज कराने चले जाते हैं.
क्या है रेट– देश में अभी कोरोना मरीजों को इलाज कराने के लिए अलग-अलग खर्च तय किए गए हैं. अस्पताल द्वारा 6 दिनों के इलाज के लिए 2.5 लाख रुपये लिया जाता है, जबकि 30 दिनों के लिए 16 लाख तक खर्च करना पड़ता है. कोरोना संक्रमण से जुड़ी हर News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
देश में अबतक 2 लाख 26 हजार मरीज– देश में अभी तक कोरोनावायरस के 2 लाख 26 हजार से अधिकर मरीज सामने आये हैं. बीते 24 घंटे में 9851 केस सामने आये हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में अबतक 6348 लोगों की मौत हो चुकी है.
Posted By : Avinish Kumar Mishra
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.