पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी ) द्वारा आयोजित की गई 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली रिट याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया. दरअसल, बीपीएससी की 65वीं प्री परिक्षा के आंसर की ( उत्तर कुंजी ) बीपीएससी के द्वारा जारी किए जाने के बाद कई उम्मीदवारों ने इसपर आपत्ती जताई थी.
बुधवार को न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने निकेश कुमार सांवरी सहित अन्य कई उम्मीदवारों की ओर से इस मामले पर दायर रिट याचिका की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की. सभी पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया.
नए सिरे से रिजल्ट जारी करने की थी मांग :
रिट याचिकाकर्ताओं ने बीपीएससी द्वारा 6 मार्च को घोषित की गई प्रारंभिक ( पीटी ) परीक्षा के रिज़ल्ट को निरस्त करने के लिये यह याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी.जिसमें याचिकाकर्ताओं के द्वारा कोर्ट को यह बताया गया था कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवालों में से आठ प्रश्न सही नहीं थे.उन्होने इन गलत प्रश्नों का उत्तर सुधार करने के बाद आयोग को नए सिरे से रिजल्ट जारी करने की मांग रखी थी.
आपत्तियों की जांच के लिये बनी थी एक्सपर्ट कमेटी :
कोर्ट को यह भी बताया गया कि सभी आवेदक एक या दो अंक से पीटी परीक्षा में पास होने से चूक गए है. आयोग अगर अपने आठ प्रश्नों के उत्तर को सुधार दे तो ये सभी उम्मीदवार पीटी परीक्षा में सफल हो जाएंगे.वही आयोग की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता संजय पांडेय ने कोर्ट को बताया कि 15 अक्टूबर 2019 को हुई पीटी की परीक्षा के बाद आयोग ने छात्रों से आपत्ति मांगा था. इसके बाद आयोग में करीब 697 आपत्ति आये थे. इन आपत्तियों की जांच के लिये आयोग के द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया.
कोर्ट ने रिट याचिका को किया खारिज :
एक्सपर्ट कमेटी की राय के बाद व मिले हुए आपत्ति का निष्पादन करने के बाद ही आयोग ने रिजल्ट जारी किया था.और प्री के रिजल्ट की घोषणा के बाद ही मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित की गई. मुख्य परीक्षा के लिये आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून है. जिसमे प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यार्थी आवेदन जमा कर रहे हैं.कोर्ट ने आयोग द्वारा दी गई दलील को सही मानते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया.
Posted by : Thakur Shaktilochan Sandilya