14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

जेपीएससी लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में मांगा जवाब

हाइकोर्ट के जज अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत ने मंगलवार को लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुना तथा सीबीआइ को जवाब दायर करने का निर्देश दिया.

रांची : हाइकोर्ट के जज अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत ने मंगलवार को लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुना तथा सीबीआइ को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. दो जुलाई तक जवाब देने को कहा गया. साथ ही कहा कि इस दाैरान प्रार्थियों के खिलाफ किसी प्रकार का उत्पीड़क कार्रवाई नहीं की जाये. प्रार्थियों की अोर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बताया कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है. उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है. उन्होंने अग्रिम जमानत देने का आग्रह किया. प्रार्थी गीतांजलि सिंह, नलिनी कांत मिश्र ने अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008-2009 में जेपीएससी ने व्याख्याता नियुक्ति की थी. इस मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था. बाद में मामले की जांच सीबीआइ को साैंपी गयी. सीबीआइ ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट दायर कर दी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें