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चार बंदियों को डालसा के प्रयास से मिली बेल

लॉकडाउन काल में विभिन्न मामलों में बंद 39 विचाराधीन बंदियों में चार को सोमवार को जमानत मिली. सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई. एक बंदी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी व तीन बंदियों को न्यायिक दंडाधिकारी कावेरी कुमारी के न्यायालय से जमानत मिली. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में 30 अप्रैल को जेल गया मो मोफिज है.

रांची : लॉकडाउन काल में विभिन्न मामलों में बंद 39 विचाराधीन बंदियों में चार को सोमवार को जमानत मिली. सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई. एक बंदी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी व तीन बंदियों को न्यायिक दंडाधिकारी कावेरी कुमारी के न्यायालय से जमानत मिली. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में 30 अप्रैल को जेल गया मो मोफिज है.

वह हिंदपीढ़ी के मंटू चौक का रहने वाला है. जबकि तीन अन्य सिकंदर महली , देवथान महली व सुरेश महली पिठोरिया थाना द्वारा जेल भेज गये थे. गौरतलब है कि लॉकडाउन काल में सात वर्ष से कम सजा वाले 39 विचाराधीन बंदियों का पैरवी करने वाला कोई नहीं था. झालसा के निर्देश पर ऐसे बंदियों की सूची रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) ने जेल से मंगायी. 39 बंदियों को डालसा की ओर से पैनल लायर उपलब्ध कराये गये. उन लायरों ने चार बंदियों की जमानत की अर्जी विभिन्न न्यायालय में दी गयी थी. उस जमानत की अर्जी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई और चार बंदियों को जमानत मिली. इसके पूर्व भी सात वर्ष से कम सजा वाले 125 बंदियों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है.

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