नयी दिल्ली : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है. प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में ही लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर दी थी और कहा था कि लॉकडाउन 4.0 नये रूप रंग में होगा. मोदी की घोषणा के बाद रविवार को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर नया दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया. आज कई राज्यों ने भी अपने-अपने हिसाब से लॉकडाउन 4.0 में अपने यहां कई मामलों में छूट तो पाबंदियां भी जारी रखी हैं. आइये अलग-अलग राज्यों की रिपोर्ट जानें, कहां-कहां क्या-क्या पाबंदियां और क्या-क्या छूट दी गयी हैं……
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झारखंड ने भी लॉकडाउन 4.0 को लेकर दी जाने वाली छूट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन-4.0 में आर्थिक गतिविधियों में छूट की घोषणा की है. 18 मई के प्रभाव से लागू ये छूट कंटनमेंट जोन से बाहर ही दी जायेगी. गाइडलाइन के अनुसार इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी गयी है. इसके साथ ही निर्माण कार्य, गोदाम, हार्डवेयर, निर्माण कार्य से जुड़े दुकान, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान और टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े रिटेल आउटलेट खुल सकेंगे.
नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे टीवी, और आइटी से संबंधित सर्विस सेंटर खुले रहेंगे. इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर से जुड़े प्रोडक्ट जैसे फ्रिज, एसी, कूलर शामिल हैं.
इसके अलावा निजी कार्यालय, ई कॉमर्स कंपनियों (गैर जरूरी और जरूरी) को छूट दी गयी है शराब की दुकानें भी खुलेंगी. राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जाने के लिए भाड़े पर गाड़ी ली जा सकती है. इसके अलावा पहले दी गयी सारी रियायतें वैसी ही रहेंगी. गाइडलाइन जारी करने के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया और कहा, ‘आप सभी से आग्रह है कि सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें. आपस में दूरी रखें पर दिलों को जोड़े रखें’.
राज्य में लॉकडाउन में ढील को लेकर सरकार के दिशा-निर्देश।
आप सभी से आग्रह है कि सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
पुनः दोहराना चाहूँगा कि – आपस में दूरी रखें पर दिलों को जोड़े रखें। pic.twitter.com/REXXTBrEpw
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) May 18, 2020
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बाजारों में सम-विषम आधार पर दुकानें खोलने और केवल 20 यात्रियों के साथ बसों का संचालन करने की घोषणा की. साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेट्रो ट्रेन, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.
शहर में बसों में चढ़ने से पहले लोगों की जांच की जाएगी. इसके अलावा टैक्सी समेत सभी चार पहिया वाहनों में केवल दो यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी. दो पहिया वाहनों को अनुमति दी जाएगी लेकिन पीछे की सीट पर किसी को बैठाकर यात्रा करना प्रतिबंधित होगा. दिल्ली में भवन निर्माण कार्य और सामान ले जाने वाले ट्रकों को आवाजाही की अनुमति होगी.
दिल्ली में 31 मई तक धार्मिक सभाओं पर रोक है. साथ ही रेस्तरां होम-डिलीवरी के लिए खुल सकते हैं लेकिन रेस्तरां में डाइनिंग सेवा की अनुमति नहीं होगी. विवाह समारोह में केवल 50 लोग जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं.
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पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. बंगाल में केन्द्र द्वारा प्रस्तावित रात्रि कर्फ्यू लागू नहीं किया जाएगा. लेकिन शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलने का अनुरोध किया गया है. इसका पालन नहीं करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी.
निषिद्ध क्षेत्रों को तीन जोन में बांटा जायेगा-प्रभावित क्षेत्र, बफर क्षेत्र और अप्रभावित क्षेत्र. उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, लेकिन कुछ रियायतें दी जायेगी. फेरी वालों, सैलून और पार्लर मालिकों को 27 मई से अपनी दुकानें फिर से खोलने की अनुमति दी जायेगी. अंतर जिला बस सेवा भी शुरू होगी.
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पुडुचेरी सरकार ने केंद्र सरकार के नये दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का सोमवार को फैसला किया हालांकि राज्य में मंगलवार से शराब की दुकानें खुलने लगेंगी. मंगलवार से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी. मंगलवार से राज्य के भीतर बस सेवाओं को भी फिर से शुरू किया जायेगा और सभी दुकानों व हॉस्टलों को सुबह छह बजे से शाम सात बजे तक काम करने की अनुमति दी जायेगी. शराब पर ‘कोविड-19 टैक्स’ लगाने का फैसला किया गया है. इसके साथ ही राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिये पेट्रोल और डीजल पर भी जल्द ही अतिरिक्त कर लगाया जा सकता है. दुकानों पर आने वाले लोगों को मास्क पहनने होंगे और आपस में सुरक्षित दूरी बनाये रखना होगा.
कर्नाटक सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन के नियमों में और ढील देते हुए रेड जोन और निषिद्ध जोन को छोड़ कर राज्य के सभी चार परिवहन निगमों को बस सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी. बसों में केवल 30 यात्रियों को ही यात्रा की इजाजत दी जाएगी और मास्क लगाना तथा सामाजिक दूरी का पालन करना सबके लिए जरूरी होगा. बस का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा. अंतर-राज्यीय परिवहन को मंजूरी नहीं दी जाएगी केवल आपात स्थितियों में ही इसकी अनुमति होगी. इसी प्रकार से ऑटो और टैक्सियों को भी चलाने की अनुमति दी गई है लेकिन उसमें चालक को मिला कर केवल तीन ही लोग यात्रा कर सकेंगे.
बड़ी कैब में चालक सहित चार लोग यात्रा कर सकते हैं. रेलगाड़ियों को 31 मई तक केवल राज्य में चलाया जाएगा. सैलून खोलने की इजाजत दी गई है. पार्क सुबह सात बजे से नौ बजे तक और शाम पांच बजे से शाम सात बजे तक खोले जाएंगे. शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल को छोड़ कर शेष सभी दुकानें खोली जा सकती हैं. रात का कर्फ्यू शाम सात से सुबह सात बजे तक जारी रहेगा और रविवार को पूरा लॉकडाउन रहेगा.
केरल सरकार ने कुछ रोक-टोक के साथ सार्वजनिक यातायात को मंजूरी देने का सोमवार को फैसला किया. इसके तहत कोविड-19 की वजह से सामाजिक दूरी का पालन करना होगा. यात्रियों के कम होने के मद्देनजर किराए बढ़ाए जाएंगे ताकि घाटे की भरपाई हो सके. शुरुआत में जिले के भीतर ही सार्वजनिक यातायात की इजाजत होगी और इसमें भी संक्रमण की अधिकता वाले क्षेत्रों से बचा जाएगा. राज्य सरकार ने कहा, केंद्र सरकार की ओर से जारी मौजूदा दिशा-निर्देश के अनुसार हम स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और इसके बाद ही अंतर-जिला या अंतर राज्य सेवाएं बहाल होंगी.