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लॉकडाउन 4 में पूरे देश को 5 जोन में बांटा जाएगा, जानिए क्या है बफर और कंटेनमेंट जोन

लॉकडाउन 3 की अवधि आज समाप्त हो रही है.अब केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन 4 को 31 मई तक बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गयी गाइडलाइंस में निर्देश दिया गया है कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सख्ती जारी रहेगी.वहीं दूसरी ओर अब लॉकडाउन 4.0 में तीन की जगह 5 जोन होंगे यानी देश को 5 जोन में बांटा जाएगा. सरकार ने दो नए जोन बफर और कटेंनमेंट बनाए है.कटेंनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी. जिन क्षेत्रों में रूक - रूक कर कोरोना के केस आ रहे है उन्हें बफर जोन में चिन्हित किया जाएगा.

नयी दिल्ली : लॉकडाउन 3 की अवधि आज समाप्त हो रही है.अब केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन 4 को 31 मई तक बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गयी गाइडलाइंस में निर्देश दिया गया है कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सख्ती जारी रहेगी.वहीं दूसरी ओर अब लॉकडाउन 4.0 में तीन की जगह 5 जोन होंगे यानी देश को 5 जोन में बांटा जाएगा. सरकार ने दो नए जोन बफर और कटेंनमेंट बनाए है.कटेंनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी. जिन क्षेत्रों में रूक – रूक कर कोरोना के केस आ रहे है उन्हें बफर जोन में चिन्हित किया जाएगा.

केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में कहा गया है कि रेड,ग्रीन और ऑरेंज जोन राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाएंगे. इसके साथ ही रेड,ऑरेंज, कटेंनमेंट और बफर जोन जिलाधिकारी द्वारा तय किए जाएंगे लेकिन इन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए दिशा निर्देश का पालन करना होगा.

कटेंनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी इसके साथ ही इस जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्त नियंत्रम होगा. मेडिकल, आवाश्यक सेवाओं को छोड़कर इन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा. कटेंनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में मेडिकल सेवाओं से संबंधित गतिविधियों पर हर घर जाकर विशेष नजर रखी जाएगी.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 में ऑरेंज जोन में पाबंदिया कम की है.इसके अलावा रेड जोन में सिर्फ कटेंनमेंट एरिया में सख्ती रखी जाएगी.ऐसे में रेड जोन में सैलून और चश्मे की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल सकती है.हालांकि इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस राज्य सरकारों के सुझावों के आधार पर गृह मंत्रालय जारी करेगा.

अगर किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामले धीरे -धीरे कम हो रहे है तो उस एरिया को बफर जोन में परिवर्तित कर दिया जाएगा.राज्य सरकारें अपने अनुसार इस जोन में आर्थिक गतिविधियों को लेकर निर्णय करेंगी.इस प्रकार देश में अब कुल पांच जोन होंगे

ग्रीन जोन में सभी आर्थिक गतिविधियों को छूट प्रदान की गई है. सभी प्रकार के दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की मंजूरी दी गई है. सभी जगह सामाजिक दूरी और चेहरे पर मास्क पहनने के साथ ही समय-समय पर सैनेटाइज करने के नियम का पालन करना होगा.

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